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उत्तराखंड : हाईकोर्ट ने दिए निर्देश, इस मामले की हो जांच

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नैनीताल: फेल छात्रों को बिना टीसी के शिक्षा का अधिकार अधिनियम के तहत नई कक्षा में प्रवेश देने के मामले में हाईकोर्ट ने सख्य रुख अख्तियार किया है। कोर्ट ने ऐसे स्कूलों की जांच करने के निर्देश दिए हैं। कोर्ट ने कहा कि मुख्य शिक्षा अधिकारी हरिद्वार एवं सचिव विद्यालयी शिक्षा को जांच करने को कहा है। कोर्ट ने सीईओ हरिद्वार से कहा कि महानिदेशक विद्यालयी शिक्षा के निर्देशों का पालन करते हुए चार माह में जांच पूरी करें।

स्कूल एवं अभिभावकों के लिए ठोस नियम भी बनाने के भी निर्देश दिए हैं। मामले की इस मामले में सीबीएसई और आईसीएससी स्कूल एजुकेशन एसोसिएशन के रुड़की चेयरमैन की ओर से याचिका दायर की गई है। याचिका में कहा गया है कि हरिद्वार सहित प्रदेश के कई हिस्सों में कुछ स्कूल सीबीएसई और आईसीएससी बोर्ड के प्रवेश नियमों का उल्लंघन किया जा रहा है।

कई स्कूल बिना टीसी के 10वीं और 12वीं कक्षाओं में छात्रों को प्रवेश दे रहे हैं। जबकि यह छात्र दूसरे स्कूलों में कक्षा नौ एवं 11वीं में फेल हो चुके हैं। ऐसे में शिक्षा का अधिकार अधिनियम के तहत पात्र छात्रों को स्कूलों में प्रवेश नहीं मिल पा रहा है। उनकी शिक्षा प्रभावित हो रही है। याचिकाकर्ता ने कोर्ट एवं सरकार से इस तरह के फर्जीवाड़े पर रोक लगाने की अपील की है।

याचिकाकर्ता का यह भी कहना है कि उनके द्वारा दिए गए प्रत्यावेदन पर 27 नवंबर 2020 को महानिदेशक विद्यालयी शिक्षा ने मुख्य शिक्षा अधिकारी हरिद्वार को मामले की जांच के आदेश दिए थे। लेकिन अब तक मामले की न तो जांच शुरू हुई है और न ही कोई उचित कदम उठाया गया है। जिससे इस तरह के फर्जीवाड़े को बढ़ावा मिल रहा है।

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