Manipur Violence जांच के लिए जिला स्तर पर SIT का गठन |

Manipur Violence की जांच के लिए बनाई जाएगी जिला स्तर पर एसआईटी, कोर्ट में हुई सुनवाई

Reporter Khabar Uttarakhand
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Supreme Court did not recognize gay marriage, but gave the right to adopt a child.

Manipur Violence सोमवार को supreme court manipur violence  में जारी जातीय हिंसा से संबंधित याचिकाओं पर सुनवाई की। इस दौरान सरकार की तरफ से कोर्ट में अटॉर्नी जनरल आर वेंकटरमानी ने बताया कि सरकार काफी परिपक्वता के साथ मणिपुर हिंसा की घटनाओं को संभाल रही हैं। हिंसा प्रभावित छह जिलों में वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों को शामिल करते हुए एसआईटी गठित की जाएगी।

मीडिया रिपोर्ट में मिली जानकारी के अनुसार अटॉर्नी जनरल ने कहा कि इन एसआईटी की अध्यक्षता पुलिस अधीक्षक स्तर के अधिकारी करेंगे। यह एसआईटी Manipur Violence की जांच करेगी। महिलाओं से संबंधित अपराधों की जांच के लिए सिर्फ महिला पुलिस अधिकारियों वाली एसआईटी गठित की जाएगी। डीआईजी और डीजीपी स्तर के पुलिस अधिकारी इन एसआईटी के कामकाज की निगरानी करेंगे।

महिला अपराध की जांच करेगी सीबीआई

वहीं सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने सुप्रीम कोर्ट को बताया कि सीबीआई महिलाओं के खिलाफ अपराध से जुड़ी 12 मामलों की जांच करेगी। उन्होनें ये भी कहा कि अगर महिलाओं के खिलाफ अपराध से जुड़े अन्य मामले भी जांच में के दौरान सामने आए तो उनकी जांच भी सीबीआई करेगी।

हाईकोर्ट के तीन पूर्व जजों की बनेगी कमेटी

वहीं सुनवाई के दौरान supreme court manipur violence पर कहा कि वह हाईकोर्ट के तीन पूर्व जजों की एक कमेटी बनाने का आदेश देंगे। यह कमेटी जांच, राहत कार्यों, उपचार. मुआवजे, पुनर्वास आदि कामों की निगरानी करेगी।

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