देहरादून : मुख्य निर्वाचन अधिकारी सौजन्या ने विधानसभा चुनाव की अधिसूचना जारी होने के बाद पूरी चुनाव कार्यक्रम की पूरी जानकारी दी। उत्तराखंड में 14 फरवरी को मतदान होगा। उन्होंने बताया कि 1 घंटे मतदान का समय बढ़ाया गया। पद यात्रा और रोड-शो पर रोक रहेगी। यह रोक 15 जनवरी तक जारी रहेगी। चुनाव आयोग का जोर ज्यादा से ज्यादा वर्चुअल प्रचार पर है।
उन्होंने बताया रोड शो, पदयात्रा या साइकिल रैलियों को 15 तारीख तक अनुमति नहीं दी जाएगी। आयोग स्थिति की फिर से समीक्षा नहीं, करता तब तक कोई शारीरिक रैलियां नहीं होंगी। उम्मीदवारों सहित पांच से अधिक व्यक्तियों को घर-घर जाकर प्रचार करने की अनुमति नहीं दी जाएगी। चुनाव जीतने के बाद किसी तरह कोई विजय जुलूस भी नहीं निकाला जाएगा। सभी मतदान केंद्रों में थर्मल स्कैनिंग, मास्क और सैनिटाइजर पार्टी ही उपलब्ध करेगी। सरकारी मद से दिए गए विज्ञापन आज बंद किये जायेंगे।
मुख्य निर्वाचन अधिकारी सौजन्या ने बताया कि किसी भी तरह का कोई टेंडर पास नहीं होगा। 48 घंटे के अंदर सरकारी संपत्ति पर पार्टियों के विज्ञापनों को रिमूव किया जाएगा। किसी भी सरकारी संपत्ति पर एडवर्टाइजमेंट के लिए परमिशन लेनी होगी। पेड न्यूज पर निगरानी होगी। चुनाव में कोविड नियमों का सख्ती से पालन होगा। जिला अधिकारियों की जिमेदारी होगी कि, कहां जनसभा होगी और नियमों का पालन कैसे कराया जाएगा।
रैलियों को अनुमति मिलने की स्थिति में सोशल डिस्टेंसिंग के पालन करना होगा। इसके लिए प्रदेशभर में 600 मैदान चिन्हित किये गए हैं। राज्य में 21 जनवरी से नामांकन शुरू होंगे। 28 जनवरी नामांकन की आखिरी तारीख होगी। 29 जनवरी को छंटनी ओर 31 जनवरी नाम वापसी की तिथि तय की गई है। 14 फरवरी को मतदान किया जाएगा और 10 मार्च को मतगणना होगी। चुनाव में लगने वाले अधिकारियों और कर्मचारियों को दोनों डोज लगनी होगी आवश्यक। नामांकन के समय दो गाड़ी ही जा पाएंगी।