देहरादून : पटेलनगर कोतवाली पुलिस और खाद्य विभाग की टीम ने मानकों के विपरीत औद्योगिक क्षेत्र देहराखास में चल रही सरसो तेल फैक्ट्री में मारा छापा। इस छापेमारी में बड़ा खुलासा हुआ। जानकारी मिली कि फैक्ट्री बिना डिस्ट्रीब्यूटर लाइसेंस के बिना शुद्धता जांच किये कई ब्रांड के सरसों के तेल और बिना लेबेल लगाये सरसों तेल को बड़ी मात्रा में दुकानों में सप्लाई कर रहा था।
बता दें कि बीते दिन पटेलनगर कोतवाली के प्रभारी निरीक्षक प्रदीप कुमार राणा को सूचना मिली कि औद्योगिक क्षेत्र देहरा खास में एक फैक्ट्री में मानकों के विपरीत सरसों के तेल की सप्लाई बड़ी मात्रा में की जा रही है। सूचना के बाद टीम गठित की गई और फैक्ट्री पहुंची। पुलिस ने औद्योगिक क्षेत्र देहरा खास पटेल नगर से निकल रहे एक लोडर टेंपो को चेक किया तो उसमें सरसों तेल के 15 लीटर के 39 टिन बिना ब्रांड लेबल लगे हुए पाए गए। इसके अलावा अलग-अलग ब्रांड के 15 लीटर
सरसो तेल के 71 टिन लदे पाए गए। लोडर चालक के पास उक्त सरसों तेल के बिल नहीं थे।
मौके पर नगर निगम क्षेत्र के सीनियर फूड सेफ्टी ऑफिसर को सूचना दी गई और बुलाया गया। जिनके द्वारा लोडर में लदे सरसों तेल के टिन को चेक किया गया तो पाया गया कि फैक्ट्री मालिक द्वारा मानकों का उल्लंघन कर सरसो के तेल की सप्लाई की जा रही है। बिना बिल व बिना ब्रांड लेवल के सरसों तेल व अन्य तेल की सप्लाई नहीं की जा सकती है। जिसके पश्चात पुलिस टीम व खाद्य विभाग टीम द्वारा संबंधित सरसो तेल की फैक्ट्री शगुन एग्रो ऑयल देहराखास मैं छापा मारकर जांच की गई तो पाया गया कि फैक्ट्री मालिक सगुन एग्रो और देहरा खास को आंचल रिफाइंड और आंचल सरसों का तेल की रीपैकर का लाइसेंस प्राप्त है. इसके अलावा अन्य किसी ब्रांड या बिना लेबल सरसों तेल को विक्रय करने का लाइसेंस प्राप्त नहीं है।
फैक्ट्री मालिक ने तेल की रीपैकिंग से पहले उसकी शुद्धता की जांच के लिए फैक्ट्री में शुद्धता ऑल टेस्टिंग मशीन भी नहीं लगाई। मालिक बिना शुद्धता जांच किये तेल की सप्लाई की जा रही है। फैक्ट्री में आंचल ब्रांड के अतिरिक्त बड़ी मात्रा में अन्य कई प्रकार के ब्रांड स्कूटर कच्ची धानी तेल, हिमानी बेस्ट चॉइस, फार्च्यून रिफाइंड सोयाबीन तेल, बीटा लाइक सोयाबीन तेल, स्कूटर वनस्पति, फार्च्यून टीन, नीरज सरसों का तेल, रिफाइंड पाउच डायमंड टिन बिना डिस्ट्रीब्यूटर लाइसेंस प्राप्त किए विक्रय हेतु रखा होना पाया गया। जो खाद संरक्षा और मानक अधिनियम अधिनियम 2006 के अंतर्गत दंडनीय अपराध है। जिसमें 6 माह का कारावास और 3 लाख से 5 लाख तक का अर्थदंड का प्रावधान है। फैक्ट्री से तेल की जांच के लिए सैंपल प्राप्त किए गए। जिन्हें जांच हेतु रुद्रपुर भेजा जा रहा है। अग्रिम कार्रवाई की जा रही है।
नाम पता फैक्ट्री मालिक
संजीव गुप्ता पुत्र श्री रेवती प्रसाद निवासी सरस्वती सोनी मार्ग देहरादून।
पुलिस टीम
1- कुन्दन राम – उ0नि0 -कोतवाली पटेलनगर
2- विवेक राठी –चौकी प्रभारी बाजार कोतवाली पटेलनगर
3- कानि0 अनिल कोतवाली पटेलनगर
4- कानि0 राजीव कोतवाली पटेलनगर
5- कानि0 आशीष कोतवाली पटेलनगर
6- कानि0 श्रीकांत कोतवाली पटेलनगर
7- कानि0 मनोज कोतवाली पटेलनगर
टीम खाद्य विभाग
रमेश सिंह
सीनियर फूड सेफ्टी ऑफिसर नगर निगम क्षेत्र देहरादून।