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नई दिल्ली: सुप्रीम कोर्ट मौत की सजा के 40 मामलों पर मंगलवार से सुनवाई शुरू करेगा। इस संबंध में एक सर्कुलर एक सितंबर को अदालत द्वारा जारी किया गया था, जिसमें कहा गया था कि इन मामलों को सात सितंबर से तीन-न्यायाधीशों की पीठ के समक्ष सूचीबद्ध किया जाएगा। इन मामलों में लश्कर-ए-तैयबा (LET) के आतंकवादी मोहम्मद आरिफ से संबंधित मामले शामिल हैं।
आरिफ उर्फ अशफाक को 2000 के लाल किला हमले के मामले में दोषी ठहराया गया है, जिसमें सेना के दो जवानों सहित तीन लोग मारे गए थे। इन 40 मामलों में सुप्रीम कोर्ट से ही मौत की सजा के आदेश खिलाफ चार पुनर्विचार याचिकाएं भी शामिल हैं। सुप्रीम कोर्ट ने पहले एक सितंबर से फिजिकल मोड में मामलों की अंतिम सुनवाई के लिए एक नई एसओपी जारी की थी और कहा था कि यह मंगलवार से गुरुवार तक कोविड-19 मानदंडों के सख्त पालन के साथ एक हाइब्रिड विकल्प को नियोजित करेगा।
28 अगस्त को महासचिव द्वारा जारी एसओपी ने स्पष्ट किया था कि अदालतें सोमवार और शुक्रवार को वर्चुअल मोड के माध्यम से विविध मामलों की सुनवाई करती रहेंगी। शीर्ष अदालत पिछले साल मार्च से कोविड -19 महामारी के कारण वीडियो-कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से मामलों की सुनवाई कर रही है।