लखनऊ कोचिंग अग्निकांड: अवैध कॉम्प्लेक्स पर चलेगा बुलडोजर, दूसरे भवन का भी चला पता

सोमवार को लखनऊ में अलीगंज के अवैध कॉम्प्लेक्स में भीषण आग लगने से 15 लोगों की मौत हो गई थी। जिसके बाद जांच में पता चला कि बिल्डिंग अवैध थी। साल 2016 में इसे गिराने के निर्देश दिए गए थे। हालांकि दो महीने बाद ही ऑर्डर को निरस्त कर दिया गया था। अब इसी अवैध कॉम्प्लेक्स को जमींदोज करने की तैयारी हो रही है।
लखनऊ कोचिंग अग्निकांड में अवैध कॉम्प्लेक्स पर चलेगा बुलडोजर
दरअसल बुधवार सुबह एलडीए की पांच सदस्यीय समिति जांच करने मौके पर पहुंची। अग्निकांड से जुड़ी फोटो और एक और नोटिस अवैध कॉम्प्लेक्स में चस्पा की गई। सात जून को इस बिल्डिंग पर बुलडोजर एक्शन होगा। इसके साथ ही अलीगंज के सेक्टर डी में वीरेंद्र प्रसाद शुक्ल और सुरेंद्र प्रसाद शुक्ल की एक और संपत्ति की जानकारी सामने आई है। इस तीन मंजिल आवासीय भवन में कई सालों से व्यापसायिक गतिविधियां चल रही हैं।
नोटिस जारी किया गया
अपर सचिव ज्ञानेंद्र वर्मा की अध्यक्षता में पांच सदस्यीय समिति अलीगंज के सेक्टर डी के ही भवन संख्या एमएस/102 पर बने अवैध कॉम्प्लेक्स के दस्तावेजों को खंगाला। जिसके बाद एक और नोटिस तैयार किया गया।
इस नोटिस में कहा गया कि इस बिल्डिंग का वासीय मानचित्र स्वीकृत कराकर बेसमेंट से लेकर तीन मंजील तक व्यावसायिक उपयोग 10 साल से किया जा रहा है। इसको लेकर 50 हजार रुपये अर्थदंड भी लगेगा। 23 जून को जारी नोटिस सात जुलाई की सुबह समाप्त होगी। ऐसे में सात जुलाई को भवन ध्वस्तीकरण होगा।
दूसरे भवन की भी होगी जांच
तो वहीं सेक्टर डी में ही वीरेंद्र प्रसाद शुक्ल और सुरेंद्र प्रसाद शुक्ल के पते पर एक और अवैध व्यावसायिक कॉम्प्लेक्स बन गया। इसमें भी छह महीने पहले आग लगी थी। इसके बेसमेंट में ब्यूटी पार्लर चल रहा है। जनरेटर सड़क पर रखा है। एलडीए शुक्रवार तक एलडीए यहां नोटिस चस्पा करेगा।