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उत्तराखंड में छह महीने तक हड़ताल पर रोक, सरकार ने जारी की अधिसूचना

Uttarakhand government ban strikes for six months: उत्तराखंड सरकार ने राज्याधीन सेवाओं में अगले छह महीनों के लिए हड़ताल पर रोक लगा दी है।इसको लेकर सचिव कार्मिक शैलेश बगोली ने बुधवार को अधिसूचना जारी की।

उत्तराखंड में छह महीने तक हड़ताल पर रोक

अधिसूचना के मुताबिक ये फैसला जनहित को ध्यान में रखते हुए लिया गया है। उ. प्र. अत्यावश्यक सेवाओं का अनुरक्षण अधिनियम, 1966 (जो उत्तराखंड में भी लागू है) की धारा 3(1) के तहत ये पाबंदी तुरंत प्रभाव से लागू हो गई है। इसके साथ ही आने वाले छह महीनों तक राज्याधीन सेवाओं के कर्मचारियों द्वारा किसी भी प्रकार की हड़ताल को निषिद्ध घोषित किया गया है।

Uma Kothari

उत्तराखंड की डिजिटल पत्रकारिता में सक्रिय उमा कोठारी खबर उत्तराखंड (khabaruttarakhand.com) में बतौर पत्रकार कार्यरत हैं। वे राजनीति, मनोरंजन, खेल और ट्रेंडिंग विषयों पर गहन और तथ्यपरक खबरें लिखती हैं। उत्तराखंड के स्थानीय और राष्ट्रीय मुद्दों पर इनकी पकड़ मजबूत है। डिजिटल मीडिया में इनका अनुभव पाठकों को सटीक, संतुलित और समय पर जानकारी देने में सहायक है। उत्तराखंड | खबर उत्तराखंड
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