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राज्य सरकार को बड़ी राहत!, हाईकोर्ट द्वारा पंचायत चुनाव पर लगी रोक हटी

सरकार को न्यायालय से बड़ी राहत मिली है। त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव मामले में हाई कोर्ट में सुनवाई हुई। जिसके बाद हाईकोर्ट द्वारा पंचायत चुनाव पर लगी रोक को हटा दिया गया है। सरकार को चुनाव कराने की अनुमति मिल गई है। बता दें कि आज राज्य सरकार और याचिकाकर्ता के अधिवक्ताओं ने हाईकोर्ट के समक्ष अपना पक्ष रखा।

हाईकोर्ट द्वारा पंचायत चुनाव पर लगी रोक हटी

राज्य सरकार को बड़ी राहत मिली है। त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव को लेकर हाईकोर्ट में अहम सुनवाई हुई। जिसमें कोर्ट ने चुनाव प्रक्रिया पर लगी रोक हटा दी है। अब चुनाव कराए जा सकेंगे। कोर्ट ने सरकार को अपना पक्ष रखने के लिए तीन हफ्ते का समय दिया है।

नामांकन तारीख को तीन दिन आगे बढ़ाया

वहीं नामांकन दाखिल करने की अंतिम तारीख को तीन दिन से बढ़ा दिया गया है। इसी के साथ पूरा चुनावी कार्यक्रम भी तीन दिन के लिए आगे खिसका दिया गया है।

आज की सुनवाई में राज्य सरकार और याचिकाकर्ता के वकीलों ने अपना पक्ष कोर्ट के समक्ष रखा। कोर्ट के फैसले के बाद अब पंचायत चुनाव की प्रक्रिया दोबारा शुरू हो सकेगी

Uma Kothari

उत्तराखंड की डिजिटल पत्रकारिता में सक्रिय उमा कोठारी खबर उत्तराखंड (khabaruttarakhand.com) में बतौर पत्रकार कार्यरत हैं। वे राजनीति, मनोरंजन, खेल और ट्रेंडिंग विषयों पर गहन और तथ्यपरक खबरें लिखती हैं। उत्तराखंड के स्थानीय और राष्ट्रीय मुद्दों पर इनकी पकड़ मजबूत है। डिजिटल मीडिया में इनका अनुभव पाठकों को सटीक, संतुलित और समय पर जानकारी देने में सहायक है। उत्तराखंड | खबर उत्तराखंड
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