नैनीताल हाई कोर्ट में पंचायत चुनाव आरक्षण (Panchayat Election Reservation) पर जवाब के लिए सरकार ने 3 दिन का समय मांगा है। ऐसे में हाई कोर्ट ने उत्तराखंड पंचायत चुनाव की अधिसूचना जारी करने पर रोक लगाई है।
बागेश्वर निवासी ने दायर किया थी याचिका
बता दें बागेश्वर निवासी व अन्य ने हाईकोर्ट में याचिका दायर किया थी. जिसमें उन्होंने बताया था किए सरकार ने 9 जून 2025 को एक आदेश जारी कर पंचायत चुनाव के लिए नई नियमावली बनाई है. साथ ही 11 जून को आदेश जारी कर अब तक पंचायत चुनाव के लिए लागू आरक्षण रोटशन को शून्य घोषित करते हुए इस साल से नया रोटशन लागू करने का निर्णय लिया है.
