देहरादून: देहरादून जिले में अलग-अलग क्षेत्रों में खाद्य पदार्थों के सैंपल लिए गए थे। 20 सैंपल जांच में फेल पाए गए हैं। सैंपल फेल होने के बाद देहरादून के बीस खाद्य कारोबारियों के खिलाफ खाद्य सुरक्षा मानक अधिनियम-2006 के तहत न्यायालय में मुकदमा दर्ज किया गया है।
शनिवार तक कुट्टू के आटे के चार सैंपल परीक्षण हेतु लैब में भेजे गए हैं। जिला खाद्य संरक्षा अधिकारी पीसी जोशी ने बताया कि देहरादून नगर निगम में सात, देहरादून ग्रामीण एवं मसूरी क्षेत्र में पांच, ऋषिकेश में तीन और विकासनगर में पांच खाद्य व्यापारियों पर खाद्य सुरक्षा मानक अधिनियम 2006 के तहत मुकदमा दर्ज किया गया है।
फेल नमूनों में से अधिकांश नमूने सब्सटेंडर्ड और मिल्क प्रोडक्ट कैटेगरी के हैं। नवरात्रि के दौरान शनिवार तक कुट्टू के आटे के चार सैंपल परीक्षण हेतु लैब में भेजे गए हैं। कुछ स्थानों से कुट्टू का आटा खराब होने की शिकायत भी मिल रही है। जिसका मुख्य कारण यह है कि कुट्टू का आटा केवल व्रत एवं नवरात्रि के सीजन में ही उपयोग होता है ओपन आटे की सेल्फ लाइफ एक माह तक होती है।
व्यापारी पुराना बचा आटा अगले नवरात्र तक रखते हैं, जिसमें कि फंगल व इंसेक्ट ग्रोथ के कारण आटा खराब हो जाता है। खाद्य सुरक्षा अधिकारियों को भी इस संबंध में निगरानी रखने के निर्देश दिए गए हैं। पीसी जोशी ने बताया कि यदि किसी व्यापारी के पास कुट्टू का आटा खराब पाया जाता है, उसका लाइसेंस भी निरस्त कर दिया जाएगा।