देहरादून : उत्तराखंड में कोरोना विकराल रुप ले चुका है जिसके चलते तीरथ सरकार ने पूरे प्रदेश में साप्ताहिक कर्फ्यू की घोषणा की है। देहरादून के नगर निगम क्षेत्र में शनिवार और रविवार को साप्ताहिक कर्फ्यू रहेगा। वहीं अन्य सभी जिलों में सिर्फ रविवार को ही कर्फ्यू लगाया गया है जो की 30 अप्रैल तक लागू रहेगा। बता दें कि बीते दिन शनिवार को प्रदेश भर में 2757 मामले आए वहीं मृतकों की संख्या ने हड़कंप मचा दिया। बता दें कि बीते दिन 37 कोरोना मरीजों की मौत हुई। कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए सरकार सख्त हो गई है। शनिवार को मुख्य सचिव ओमप्रकाश ने नए दिशा-निर्देशों से संबंधित आदेश जारी किएए।
आदेश के मुताबिक शनिवार से ही पूरे प्रदेश में रात 9 बजे से सुबह 5 बजे तक 8 घंटे का रात्रि कर्फ्यू रहेगा।अभी तक इसका समय रात साढ़े दस बजे से सुबह पांच बजे तक ही था। वहीं, साप्ताहिक कर्फ्यू वाले दिन जरूरत की चीजों की दुकानें खुली रहेंगी। वहीं, आवागमन सशर्त और अनुमति के अधीन ही हो पाएगा। जबकि नगर निगम क्षेत्र में शनिवार की साप्ताहिक बंदी में आवश्यक सेवा से संबंधित कार्यालय और संस्थान खुले रखने की छूट दी गई है। शादी समारोह में 200 लोग ही शामिल हो पाएंगे।
ये रहेंगे बंद, इनका होगा इस शर्त पर संचालन
प्रदेश में कोचिंग संस्थान, स्वीमिंग पूल और स्पा आदि 30 अप्रैल तक बंद रहेंगे।
50 प्रतिशत क्षमता के साथ संचालन
30 अप्रैल तक सिनेमा हॉल, रेस्ट्रारेंट, बार और जिम आदि 50 प्रतिशत क्षमता के साथ ही संचालित होंगे।इसके साथ ही 15 अप्रैल को जारी एसओपी में प्रदेश सरकार ने सामाजिक दूरी के नियम का पालन न करने, मास्क न लगाने आदि पर सख्त कार्रवाई की हिदायत दी थी, इसको जस का तस रखा गया है।
रात्रि कर्फ्यू में इनको रहेगी छूट
कई पालियों में काम करने वाले कर्मचारी को।
राष्ट्रीय और राज्यमार्ग पर आपातकालीन परिचालन को।
मालवाहक वाहनों, माल उतारने-चढ़ाने वालों को।
बसों, ट्रेनों और हवाईजहाजों से उतर कर घर जाने वालों को।
विवाह समारोह सहित अन्य आयोजनों से आने जाने वालों को।
नाइट शिफ्ट में काम करने वाले कर्मचारियों को।