National : Electoral Bonds के नंबर्स क्यों जारी नहीं किए? सुप्रीम कोर्ट ने SBI से 18 मार्च तक मांगा जवाब - Khabar Uttarakhand - Latest Uttarakhand News In Hindi, उत्तराखंड समाचार

Electoral Bonds के नंबर्स क्यों जारी नहीं किए? सुप्रीम कोर्ट ने SBI से 18 मार्च तक मांगा जवाब

Renu Upreti
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चुनाव आयोग ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर कर शीर्ष अदालत को सौंपे गए Electoral Bonds पर सीलबंद लिफाफे वापस करने की मांग की थी। याचिका पर सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने एसबीआई से पूछा कि उन्होनें इलेक्टोरल बॉन्ड के नंबर्स क्यों जारी नहीं किए, जिनसे दानदाता और राजनीतिक पार्टियों के बीच का लिंक पता चल सके। सुप्रीम कोर्ट ने 18 मार्च तक एसबीआई से इस मामले में जवाब मांगा है।

दरअसल, चुनावी बांड मामले में शीर्ष अदालत ने 11 मार्च को एसबीआई को निर्देश दिया था कि वह 12 मार्च को चुनाव आयोग को बांड के विवरण का खुलासा करे। शीर्ष अदालत ने 11 मार्च को आदेश देते हुए कहा था कि अदालत के समक्ष ईसीआई द्वारा दायर किए गए बयानों की प्रतियां ईसीआई के कार्यालय में रखी जाएं।

सुप्रीम कोर्ट नेElectoral Bonds योजना पर लगा दी थी रोक

बीती 15 फरवरी को पांच जजों की संविधान पीठ ने केंद्र की इलेक्टोरल बॉन्ड्स योजना को असंवैधानिक बताते हुए इस पर रोक लगा दी थी। कोर्ट ने इलेक्टोरल बॉन्ड योजना के एकमात्र फाइनेंशियल संस्थान एसबीआई बैंक को 12 अप्रैल 2019 से अब तक हुई इलेक्टोरल बॉन्ड की खरीद की पूरी जानकारी 6 मार्च तक देने का आदेश दिया था।     

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