हमार देश में पेपर लीक के कई मामलें सामने आए जिसके कारण कई छात्रों का भविष्य भी अंधकार में गया लेकिन देर से सही आखिकार एक ऐसा कानून देश में लागू हुआ है जिसमें अब इस तरह से पेपर लीक की घटनाएं सामने नहीं आएंगी। दरअसल, 21 जून 2024 से हमारे देश में एंटी पेपर लीक कानून, 2024 लागू हो गया है।
बता दें कि आज से पहले किसी भी परीक्षाओं में गड़बड़ी से जुड़े अपराधों से निपटने के लिए अलग से कोई ठोस कानून नहीं था। लेकिन अब देश में एंटी पेपर लीक कानून एक्ट, 2024 लागू हो गया है। जिसके तहत अब पेपर लीक करने या आंसर शीट के साथ छेड़छाड़ करने पर कम से कम 3 साल जेल की सजा होगी। इसे 10 लाख तक के जुर्माने के साथ 5 साल तक बढ़ाया जा सकता है।इसी के साथ अगर परीक्षा संचालन के लिए नियुक्त सर्विस प्रोवाइडर अगर दोषी होता है तो उसे 5 से 10 साल तक की जेल की सजा और 1 करोड़ रुपए तक जुर्माना होगा। सर्विस प्रोवाइडर अवैध गतिविधियों में शामिल है, तो उससे परीक्षा की लागत वसूली जाएगी।
ये परीक्षाएं होंगी शामिल
ऐसे में सभी के मन में ये सवाल जरुर होगा कि इस कानून में कौन- कौन सी परीक्षाएं शामिल होंगी तो बता दें आपको इसमें संघ लोक सेवा आयोग (UPSC), कर्मचारी चयन आयोग (SSC), रेलवे भर्ती बोर्ड (RRB), बैंकिंग कार्मिक चयन संस्थान (IBPS) और नेशनल टेस्टिंग एजेंसी (NTA) की परीक्षाएं शामिल होंगी। केंद्र के सभी मंत्रालयों, विभागों की भर्ती परीक्षाएं भी इस कानून के दायरे में होंगी।
परीक्षा में किन गड़बड़ियो को अपराध माना जाएगा
- किसी परीक्षा का प्रश्न पत्र या आंसर लीक करना
- प्रश्न पत्र या आंसर लीक करने में किसी के साथ शामिल होना
- बिना अनुमति क्वेश्चन पेपर या ओएमआर शट अपने पास रखना
- परीक्षा के दौरान किसी से जवाब लिखने के लिए मदद लेना
- परीक्षा दे रहे अभ्यार्थी को डायरेक्ट या इंडायरेक्ट तरीके से मदद करना
- एग्जाम आंसर शीट या ओएमआर शीट से छेड़छाड़ करना
- कॉपियों के मूल्यांकन में बिना अनुमति छेड़छाड़ करना
- सरकारी एजेंसी द्वारा तय मानकों का उल्लंघन करना
- मेरिट के लिए तय डॉक्यूमेंट्स में किसी तरह की छेड़छाड़ करना
- पब्लिक एग्जाम के लिए तय सिक्योरिटी मानकों का उलंल्घन करना
- किसी एग्जाम कम्यूटर सिस्टम या नेटवर्क में छेड़ाछाड़ करना
- किसी एग्जामिनेशन अथॉरिटी को धमकाना या काम करने से रोकना
- परीक्षा या एग्जाम अथॉरिटी से जुड़ी नकली वेबसाइट बनाना
- नकली एडमिट कार्ड कारी करना या नकली एग्जाम कराना।