हल्द्वानी मेडिकल कॉलेज को लेकर बड़ी खबर है। बता दें कि भले ही एंटी रैंगिंग कमेटी और कॉलेज प्रबंधन ने कॉलेज में किसी भी प्रकार की रैगिंग होने से इंकार किया हो लेकिन ये मामला अब हाईकोर्ट पहुंच गया है। हाईकोर्ट इस मामले को लेकर सख्त है और अब हाईकोर्ट इस पर फैसला लेगा। सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे वीडियो का संज्ञान लेते हुए हाईकोर्ट ने ।
बता दें कि नैनीताल हाईकोर्ट ने दो सप्ताह में कुमाऊं कमिश्नर दीपक रावत और डीआइजी को इस मामले में कमेटी गठित करने का आदेश दिया है। साथ ही दो हफ्ते में इस मामले की जांच कर इसके लिए जिम्मेदार लोगों पर कार्रवाई करने के साथ ही उनको कॉलेज से बाहर करने के मामले में जांच रिपोर्ट पेश करने के निर्देश दिए हैं। कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति संजय कुमार मिश्रा व न्यायमूर्ति आरसी खुल्बे की खंडपीठ ने मामले में अगली सुनवाई के लिए 23 मार्च तिथि नियत की है।
कुमाऊं कमिश्नर समेत डीआईजी को जांच और कार्रवाई के निर्देश
आपको बता दें कि बीते दिनों मेडिकल कॉलेज के एमबीबीएस प्रथम वर्ष के छात्रओं का सिर मुंडवाया हुआ वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ था जिसका संज्ञान लेते हुए एंटी रैगिंग कमेटी ने जांच की थी और जांच के बाद इस नतीजे पर पहुंचे थे कि छात्रों के साथ रैगिंग नहीं हुई बल्कि बालों संबंधित समस्या होने पर उन्होंने सिर मुंडवाया है। कॉलेज प्रबंधन ने भी इस मामले से पल्ला झाड़ा था लेकिन अब इस मामले में हाईकोर्ट ने हस्तक्षेप किया है और कुमाऊं कमिश्नर समेत डीआईजी को जांच और कार्रवाई के निर्देश दिए हैं.
हल्द्वानी मेडिकल कालेज में 27 छात्रों का सिर मुड़वाकर कर उनके साथ रैगिंग करने का मामला प्रकाश में आया है। मामला हाईकोर्ट पहुंच गया है। इस वीडियाे को साक्ष्य के तौर पर प्रस्तुत किया गया है।#ragging #haldwani_medical_collage #High_court_uttarakhand pic.twitter.com/rCLMbJcEhS
— skand shukla (@skandshukla1) March 9, 2022