देहरादून : राज्य में भी कोविड-19 की दूसरी लहर से निरंतर कोविड-19 संक्रमण का प्रकोप बढ़ता जा रहा है। कोविड-19 संक्रमण की रोकथाम के लिए टीकाकरण कार्यक्रम व्यापक रूप से राज्य में चलाया जा रहा है। कोविड-19 संक्रमण की वर्तमान परिस्थितियों में जन सामान्य में संक्रमण के प्रभाव को नियंत्रित करने एवं जनसामान्य में इस संक्रमण को गम्भीर रूप लेने से रोकने हेतु प्रारम्भिक रोकथाम के लिए यह आवश्यक हो गया है।
1-इस संक्रमण पर प्रभावी रूप से कार्य करने वाली औषधि आईवरमेक्टिन को राज्य स्तरीय क्लीनिकल टेक्नीकल कमेटी की संस्तुति के आधार पर जन सामान्य को मास कीमोंप्रोफायलैक्सिस के तौर पर दिया जाय। इसको लेकर मुख्य सचिव ने आदेश जारी किया है।
2-उपर्युक्त विषयक जैसा कि आप विदित हैं कि उत्तराखण्ड राज्य में भी कोविड-19 की दूसरी लहर से निरंतर कोविड-19 संक्रमण का प्रकोप बढ़ता जा रहा है। कोविड-19 संक्रमण की रोकथाम के लिए टीकाकरण कार्यक्रम व्यापक रूप से राज्य में चलाया जा रहा है।
कोविड-19 संक्रमण की वर्तमान परिस्थितियों में जन सामान्य में संक्रमण के प्रभाव को नियंत्रित करने एवं जनसामान्य में इस संक्रमण को गम्भीर रूप लेने से रोकने हेतु प्रारम्भिक रोकथाम के लिए यह आवश्यक हो गया है कि इस संक्रमण पर प्रभावी रूप से कार्य करने वाली औषधि आईवरमेक्टिन को राज्य स्तरीय क्लीनिकल टेक्नीकल कमेटी की संस्तुति के आधार पर जन सामान्य को मास की मोंप्रोफायलैक्सिस के तौर पर दिया जाय।
उक्त के क्रम में राज्य स्तरीय क्लीनिकल टेक्नीकल कमेटी के संस्तुति के उपरान्त सम्यक विचारोपरान्त यह निर्णय लिया गया है कि राज्य के समस्त परिवारों को टैब. आईवरमेक्टिन 12 एमजी औषधि की एक किट तैयार कर, इस आशय से उपलब्ध कराने की व्यवस्था की जाय कि संक्रमण की प्रारम्भिक रोकथाम के लिए उक्त आईवरमेक्टिन 12 एमजी किट औषधि का क्रय कर स्वास्थ्य विभाग/जिलाधिकारी के माध्यम से वितरण सुनिश्चित किया जाये।
3- (i) सामान्यतः वयस्क व्यक्तियों एवं 15 वर्ष से ऊपर बच्चों को TAB IVERMECTIN की एक-एक गोली प्रतिदिन सुबह तथा रात्रि में खाना खाने के बाद तीन दिन तक दी जाये। इस प्रकार एक व्यक्ति को 6 गोलियाँ तथा 4 व्यक्तियों के परिवार हेतु 24 गोलियों का किट तैयार किया जाना है।
(ii)10 वर्ष से 15 वर्ष तक के बच्चों को आईवरमेक्टिन 12 एम0जी0 की एक गोली प्रतिदिन खाने के बाद तीन दिन तक दी जाये।
(iii)2 से 10 वर्ष तक के बच्चों को चिकित्सक की सलाह के बाद ही आईवरमेक्टिन की दवाई दी जानी चाहिए।
(iv)2 वर्ष से कम आयु के बच्चों, गर्भवती महिलाओं तथा स्तनपान कराने वाली महिलाओं एवं लीवर रोग से ग्रसित व्यक्तियों को उक्त दवाई नहीं दी जानी हैं।
(v)उक्त औषधि के प्रयोग हेतु दिशा-निर्देश का विवरण किट में रखा जाना चाहिए।
उक्त किट तैयार करने हेतु स्वयं सहायता समूहों का सहयोग लिया जायेगा। जिस हेतु प्रति किट अधिकतम रूपये 1.00 रूपये की धनराशि का भुगतान किया जा सकता है। प्रत्येक व्यक्ति तक उक्त औषधि के वितरण की व्यवस्था जनपद स्तर पर जिलाधिकारी के माध्यम से कार्ययोजना बनाकर सुनिश्चित की जायेगी।
जिस हेतु जनपद के मुख्य विकास अधिकारी नोडल अधिकारी होंगे। विकासखण्ड स्तर पर खण्ड विकास अधिकारी को नोडल अधिकारी नामित किया जायेगा। उक्त औषधि किट के वितरण में बी.एल.ओ./आंगनवाड़ी कार्यकर्तियों/आशा कार्यकर्ती/ग्राम विकास अधिकारी/ग्राम पंचायत अधिकारी/ग्राम प्रधान/स्वयं सेवी संस्थाओं, नगर क्षेत्र में वार्ड मेम्बर/पार्षद आदि का सहयोग लिया जा सकेगा।
इसके साथ ही जो कोविड किट Symptomatic व्यक्तियों को वितरण हेतु ग्राम पंचाय तस्तरीय कोविड नियन्त्रण समिति या वार्डों में नियत स्थान पर रखी जा रही है, का Location, Contact Number, Contact name आदि विवरण भी IVERMECTIN किट के साथ पर्ची पर जन सामान्य की जानकारी के लिए उपलब्ध कराया जाय ताकि आवश्यकता पड़ने पर वह संबंधित निकटत्तम केन्द्र से कोविड किट प्राप्त कर सके। नोडल अधिकारी द्वारा प्रतिदिन दवाओं के वितरण की सूचना निर्धारित प्रारूप पर राज्य स्तरीय नोडल अधिकारी को Email ID – [email protected] पर प्रेषित की जायेगी।