हल्द्वानी: हल्द्वानी उप कारागार में कैदी की मौत मामले में सीबीआई ने मुकदमा दर्ज कर लिया है। पिछले दिनों हाईकोर्ट ने इस मामले में सीबीआई जांच के आदेश दिए थे। सीबीआई ने मामले की जांच शुरू कर दी है। जल्द ही सीबीआई जेल में पूछताछ के लिए भी पहुंच सकती है।
दरअसल, हल्द्वानी जेल में इसी साल 4 मार्च को काशीपुर क्षेत्र व्यक्ति को उसकी पत्नी की शिकायत पर गिरफ्तार किया गया था। उस पर पत्नी के साथ मारपीट और बेटी से छेड़छाड़ का आरोप था। उसे न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया गया। दो दिन बाद न्यायिक अभिरक्षा में हल्द्वानी उप कारागार में उसकी संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई थी।
बंदी की मृत्यु के बाद पत्नी ने जेल प्रशासन सहित पुलिस के अधिकारियों पर गंभीर आरोप लगाते हुए जांच की मांग की थी। मामले में निचली अदालत के आदेश पर बंदी रक्षकों समेत कुल चार के खिलाफ मुकदमा भी दर्ज किया गया था, लेकिन जब मामला हाईकोर्ट पहुंचा तो मेडिकल रिपोर्ट के आधार पर मामले को बेहद गंभीर माना गया।
हाईकोर्ट ने इस मामले में सीबीआई से जांच कराने के आदेश दिए। इन आदेशों के क्रम में गत दिनों सीबीआई देहरादून शाखा में हेड गार्ड (मुख्य बंदी रक्षक) देवेंद्र प्रसाद यादव, बंदी रक्षक कीर्ति नैनवाल, देवेंद्र रावत और हरीश रावत के खिलाफ आईपीसी 302 यानी हत्या के आरोप में मुकदमा दर्ज लिया है।