पिथौरागढ़: पिथौरागढ़ के एक पुराने मामले में विशेष जिला एंव सत्र न्यायाधीश डाॅ. ज्ञानेंद्र कुमार शर्मा ने नाबालिग से छेड़छाड़ के आरोपी को चार साल का कठोर कारावास और 10 हजार रुपये का आर्थदंड की सजा सुनाई है। साथ ही पीड़िता को सात लाख रुपये प्रतिकर के देने का भी आदेश दिया है।
नाबालिग छात्रा का भाई एक कारपेंटर के साथ हेल्पर था। कारपेंटर उसके साथ अक्सर घर में आता-जाता था। 31 अगस्त 2019 की शाम जब छात्रा घर में अकेली थी तो अभियुक्त ने घर में घुसकर उसके साथ छेड़छाड़ कर दी। नाबालिग की चीख सुनकर उसके पिता और चाचा ने पीड़िता को आरोपी के चंगुल से छुड़ाया।
पूछताछ में पता चला कि आकाश बनकर नाबालिग के भाई के साथ घर में आने वाले आरोपी का असली नाम नौशाद है। इस मामले में पीड़िता के पिता की ओर से पिथौरागढ़ कोतवाली में आकाश उर्फ नौशाद के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया। पुलिस ने आरोपी के खिलाफ पॉक्सो सहित कई धाराओं में मुकदमा दर्ज किया। यह मामला जिला सत्र एवं न्यायालय में चला।
आदालत ने आरोपी नौशाद निवासी मोगाड़ी हरपुर, पश्चिमी चंपारण बिहार पर दोष सिद्ध कर आईपीसी की धारा 354 के तहत चार वर्ष के कठोर कारावास और पांच हजार रुपये अर्थदंड और लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण (पॉक्सो) अधिनियम की धारा आठ के तहत चार वर्ष के कठोर कारावास और पांच हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई। दोषसिद्ध आकाश उर्फ नौशाद की दोनों सजाएं साथ-साथ चलेंगी।
आरोपी पर लगाई गई अर्थदंड की राशि को पीड़िता को बतौर प्रतिकर दिया जाएगा। विशेष सत्र न्यायाधीश ने पॉक्सो अधिनियम के तहत सात लाख रुपये देने के आदेश भी जारी किए हैं। बच्चों को बेधड़क मोटरसाइकिल की सवारी कराना अब महंगा पड़ सकता है। परिवहन मंत्रालय ने सड़क सुरक्षा से जुड़े नियमों में संशोधन कर दिया है। इसके तहत चार साल से ऊपर के बच्चे को बतौर सवारी गिना जाएगा।