सोमवार को न्यायाधीश न्यायमूर्ति एनएस धानिक की एकलपीठ में सरकार की ओर से बताया कि महिला व उनके तीन साथी विधायक को ब्लेकमेल करने के मामले में जेल जा चुके हैं और अभी जमानत पर हैं। महिला द्वारा दर्ज कराए मुकदमे की भी जांच चल रही है। एकलपीठ ने मामले को सुनने के बाद विधायक को बड़ी राहत दी और भाजपा विधायक की गिरफ्तारी पर रोक लगा दी।