देहरादून : कोरोना के कहर के बीच सवाल ये उठ रहा है कि क्या कोरोना संक्रमित मरीज वोट दे पाएंगे? कोरोना संक्रमित वोट कैसे दें? तो आपको बता दें कि कोरोना संक्रमित लोग भी वोट देंगे, बस उनको तीन चार दिन पहले अपना रजिस्ट्रेशन कराना होगा। ये सुविधा दिव्यांग और 80 साल से ऊपर के बुजुर्गों को भी मिलेगी।
आपको बता दें कि नैनीताल जिला प्रशासन कोरोना संक्रमित हुए लोगों को पोस्टल बैलेट से अपने वोट डालने की अनुमति देगा। इसके लिए लोगों को मतदान से तीन-चार दिन पहले अपना पंजीकरण करवाना होगा। इसके बाद पोस्टल बैलेट मतदाता के घर पहुंचा दिया जाएगा और वो वोट दे पाए। वोट देने के बाद मतदाता इसे निर्वाचन अधिकारी को सौंपेंगा।
सवाल ये है कि इनके वोट कब गिने जाएंगे तो बता दें कि मतदान के दिन ही सर्विस वोटरों के साथ उनके मतपत्र गिने जाएंगे। यह सुविधा दिव्यांग और 80 साल से अधिक उम्र के बुजुर्ग मतदाताओं को भी दी जा रही है ताकि वो कोरोना से बच सकें। कोरोना के बढ़ते कहर में पोस्टल बैलेट से मतदान कराना मतदान प्रतिशत बढ़ाने के लिहाज से काफी मददगार साबित होगा। वर्तमान में जिले में चार सौ से अधिक कोरोना के सक्रिय मामले हैं। आने वाले दिनों में संक्रमण के मामलों में और इजाफा होने की पूरी आशंका जताई जा रही है।