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केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने ई-सिगरेट को लेकर जारी किया नोटिस, निर्माण, बिक्री और विज्ञापनों पर होगा एक्शन

केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने ई-सिगरेट को लेकर नोटिस जारी किया है। मंत्रालय का कहना है कि ई-सिगरेट पर प्रतिबंध लगाने के बाद भी ऑनलाइन और तंबाकू की दुकान पर आसानी से ई-सिगरेट मिल जाती है, जिस पर रोक लगाने के लिए मंत्रालय ने ई-सिगरेट के निर्माण, बिक्री और विज्ञापनों पर सख्ती दिखाते हुए उन्हें रोकने का आदेश दिया है। 

ई-सिगरेट की बिक्री पर रोक

सोमवार को स्वास्थ्य मंत्रालय ने नोटिस जारी करते हुए सभी उत्पादकों, निर्माताओं, निर्यातकों, आयातकों, वितरकों, दुकानदारों, विज्ञापनदाताओं, कोरियर सहित ट्रांसपोर्टरों, सोशल मीडिया वेबसाइटों, ऑनलाइन शॉपिंग वेबसाइटों, आदि को चेतावनी दी है और इस पर रोक लगाने का आदेश दिया है। नोटिस ने स्पष्ट करते हुए कहा कि ई-सिगरेट या उसका कोई भी भाग आप अपने पास न तो रख सकते हैं न तो उसका निर्माण कर सकते हैं। मंत्रालय ने एजेंसियों को भी निर्देशित किया है कि ऐसे विज्ञापन, जो प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से ई-सिगरेट को बढ़ावा देते हैं, उसमें हिस्सा नहीं लेना है।

ई-सिगरेट की बिक्री पर होगी कार्रवाई

नोटिस में विभाग ने बताया 2019 में लागू हुए निषेध अधिनियम के तहत ई-सिगरेट के उत्पादन, निर्माण, आयात, निर्यात, परिवहन, बिक्री, वितरण, भंडारण और विज्ञापन एक दंडनीय अपराध है। आदेश का उल्लंघन करने वाले दोषियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी।

2019 में हुआ था अधिनियम लागू

ई-सिगरेट पर रोक लगाने के लिए भारत सरकार ने 2019 में इलेक्ट्रॉनिक सिगरेट निषेध अधिनियम 2019 लागू किया था। अधिनियम लागू करने का उद्देश्य ई-सिगरेट के उत्पादन, निर्माण, आयात, निर्यात, परिवहन, बिक्री, वितरण, भंडारण और विज्ञापन को रोकना था।

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