केरल के कोझिकोड में हुए रेल अग्निकांड के आरोपी शाहरुख सैफी पर UAPA एक्ट लगाया गया है। यूएपीए एक्ट की धारा 16 के तहत मामला दर्ज किया गया है। जिसमें दोषी पाए जाने पर पांच साल से लेकर उम्रकैद तक की सजा हो सकती है।
यूएपीए एक्ट क्या है
यूएपीए यानी गैरकानूनी गतिविधियां रोकथाम अधिनियम का मुख्य उद्देश्य आतंकी गतिविधियों की रोकथाम है। पुलिस और जांच एजेंसियां इस कानून के तहत ऐसे आतंकियों, अपराधियों को चिन्हित करती हैं, जो आतंकी गतिविधियों में शामिल होते हैं। शाहरुख सैफी को महाराष्ट्र से गिरफ्तार किया गया था। आरोप है कि शाहरुख ने अलप्पुझा-कन्नूर के बीच चलने वाली एक्सप्रेस ट्रेन में आग लगा दी थी, जिससे ट्रेन में सफर कर रहे चार लोगों की मौत हो गई थी। मरने वालों में एक नवजात बच्चा भी शामिल था।
सैफी ने यात्रियों पर पेट्रोल डालकर लगाई थी आग
बता दे ह मामला दो अप्रैल की रात का है जब अलप्पुझा-कन्नूर एक्सप्रेस में शाहरुख सैफी ने यात्रियों पर पेट्रोल डालकर उन्हें आग के हवाले कर दिया था। इसमें नौ लोग झुलस गए थे, जिनमें से चार की मौत हो गई थी। एक महिला, शिशु और एक पुरुष का शव एलाथुर रेलवे स्टेशन के पास पटरियों से बरामद हुआ था। पुलिस का मानना है कि ट्रेन में आग लगने के बाद इन लोगों ने खुद को बचाने के लिए ट्रेन से छलांग लगाई होगी, जो उनकी मौत का कारण बनी।
कट्टरपंथी संगठन के संपर्क में होने की आशंका
वहीं अलप्पुझा-कन्नूर एक्सप्रेस अग्निकांड मामले की जांच के लिए केरल पुलिस ने एक विशेष जांच दल का गठन किया है। पुलिस ने महाराष्ट्र के रत्नागिरी से आरोपी शाहरुख सैफी को गिरफ्तार किया था। राष्ट्रीय जांच एजेंसी एनआईए भी इस मामले की जांच की निगरानी कर रही है। एनआईए इस मामले की जांच अपने हाथ में ले सकती है। ऐसी आशंका है कि शाहरुख किसी कट्टरपंथी संगठन के संपर्क में हो सकता है और उसी से प्रभावित होकर उसने इस अग्निकांड को अंजाम दिया होगा ।