अगर आप दिवाली में पटाखे अपने घर ले जा रहे हैं और इन्हें आप ट्रेन से ले जाना चाहते हैं तो सावधान हो जाए। दिवाली के दौरान भारतीय रेलवे ने यात्रियों को कुछ खास हिदायतें दी हैं। भारतीय रेलवे के मुताबिक रेल अधिनियम की धारा 164 के अंतर्गत ट्रेन में ज्वलनशील पदार्थ ले जाना दंडनीय अपराध है।
एनिमेटेड वीडियो संदेश जारी
उत्तर पश्चिम रेलवे ने एक एनिमेटेड वीडियो संदेश जारी किया है, जिसमें एक शख्स को ट्रेन में चढ़ते हुए दिखाया गया है और उसके हाथ में पटाखे हैं। एक अन्य शख्स उससे पूछता है, अरे भाई ये पटाखे ज्वलनशील पदार्थ कहां लेकर जा रहे हो? ट्रेन में चढ़ रहा शख्श जवाब देता है, ट्रेन में और कहां? शख्स उससे कहता है, लेकिन क्या तुम्हें नहीं पता ट्रेन मे यह ले जाना दंडनीय अपराध है और इसके लिए तुम्हें जुर्माना या जेल भी हो सकती है।
पकड़े जाने पर होगी ये सजा
बता दें कि रेल यात्रा के दौरान ज्वलनशील पदार्थ लेकर जाने वाले शख्स पर रेल अधिनियम की धारा 164 के अंतर्गत 1,000 रुपये जुर्माना या तीन साल तक की सजा, या दोनों हो सकते हैं। दरअसल रेलवे ट्रेन में किसी भी तरह की चूक को बर्दाश्त नहीं कर सकता है, ट्रेन के दरवाजे या टॉयलेट में सिगरेट पीने वाले लोगों पर भी कार्रवाई की जाती है। यह सब ट्रेन यात्रा को सुरक्षित बनाए रखने और आग लगने की घटनाओं से बचाए रखने के लिए सख्ती से किया जाता है। ज्वलनशील पदार्थ ले जाने वाले शख्स हिदायत दी जाती है।
ट्रेन में क्या-क्या नहीं ले जा सकते?
- गोला-बारूद और हथियार
- विषैले या खतरनाक रसायन
- ड्रग्स और नशीले पदार्थ
- जानवर- मृत शरीर
- मांस, मछली आदि
- शराब
- एलपीजी सिलेंडर
- गैस स्टोव
- खाना पकाने के बर्तन