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उत्तराखंड : सरकार के इस आदेश से मिलेगी बड़ी राहत, नहीं काटने पड़ेंगे दफ्तरों के चक्कर

breaking uttrakhand newsदेहरादून: कोरोना वायरस (कोविड-19) के कारण लोगों को दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। लाॅकडाउन के कारण प्रदेशभर में ज्यादातर अस्पताल, होटल, उद्योग, धर्मशालाएं, आश्रम और खनन पट्टों को प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड से सहमति लेने की छूट दी गई है।

राज्य प्रदूषण नियत्रंण बोर्ड की ओर से जारी आदेश में कहा गया है कि लाॅकडाउन के कारण प्रदेशभर में ज्यादातर अस्पताल, होटल, उद्योग, धर्मशालाएं, आश्रम और खनन पट्टों को संचालन की एनओसी 31 मार्च तक के लिए दी गई थी। जिसे बढ़ाने का फैसला लिया गया है।

प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के सदस्य सचिव पीसी सुबुद्धि ने बताया कि अस्पताल, होटल, उद्योग, धर्मशालाएं, आश्रम और खनन पट्टों को राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की ओर से प्रदूषण नियंत्रण एंव निवारण और पर्यावरण अधिनियम के तहत एनओसी लेनी होती है, लेकिन कोरोना महामारी को देखते हुए पूर्व में दी गई छूट को 30 जून तक के लिए बढ़ा दिया गया है।

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