सुप्रीम कोर्ट में बढ़ते प्रदूषण को लेकर सुनवाई हुई। इस दौरान कोर्ट ने दिल्ली सरकार को जमकर फटकार लगाई। दरअसल, आज से दिल्ली में GRAP-4 लागू हो गया है। जिसे लेकर कोर्ट ने दिल्ली सरकार से पूछा कि इसे लागू करने में इतनी देरी क्यों हुई। सुनवाई के दौरान जस्टिस ने पूछा कि ग्रैप मेकेनिज्म को पहले क्यों नहीं लागू किया गया?
कोर्ट के जवाब में काउंसिल ने कहा कि हमने एक्यूआई को दो-तीन दिन तक मॉनिटर किया। इसके बाद जस्टिस ने कहा कि जैसे ही AQI 300 से 400 के बी में पहुंच जाता है, तुरंत ग्रैप को लागू करना था। आप इन मामलों में इतना रिस्क कैसे ले सकते हैं। जस्टिस ओका ने कहा कि क्या आप इस तरह के जोखिम ले सकते हैं? क्या कोई आईएमडी विभाग पर भरोसा कर सकता है? दिल्ली सरकार का वकील कौन है? इसके बाद जीएनसीटीडी की ओर से वकील मेंदीरत्ता पेश हुई।
हमारी अनुमति के बिना स्टेज-3 से नीचे न जाएं
कोर्ट ने दिल्ली सरकार के वकील से कहा, हम जानना चाहते हैं कि सरकार ने क्या कार्रवाई की है। अब आप हमारी अनुमति के बिना स्टेज 3 से नीचे नहीं जाएंगे, भले ही एक्यूआई 450 से नीचे चला जाए, स्टेज चार जारी रहेगा। यही वह आदेश है जिसे हम पारित करने का प्रस्ताव करते हैं। हम बोर्ड के अंत में सुनेंगे।
दिल्ली में स्थिति काफी गंभीर
बता दें कि दिल्ली में आज सुबह स्थिति काफी बिगड़ गई है। द्वारका व नजफगढ़ समेत कई जगहों पर एक्यूआई 500 के करीब पहुंच गया है। दिल्ली का औसत एक्यूआई 481 पहुंच गया है। नोएडा में 384, गाजियाबाद में 400, गुरुग्राम में 446 और फरीदाबाद में 336 एक्यूआई दर्ज किया गया है।



