UttarakhandBig News

कांवड़ मार्ग पर दुकान मालिकों को नाम बताने की जरुरत नहीं, नेमप्लेट विवाद पर SC ने दिए आदेश

कांवड़ यात्रा मार्ग पर अब होटल के मालिकों को दुकान के बाहर नेमप्लेट लगाने की जरुरत नहीं है. नेमप्लेट विवाद पर सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई की है. सुनवाई के बाद कोर्ट ने प्रशासन के फैसले पर रोक लगा दी है.

कांवड़ मार्ग पर दुकान मालिकों को नाम बताने की जरुरत नहीं : SC

बता दें कांवड़ मार्ग पर नेम प्लेट विवाद पर सोमवार को सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुनाया. सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि दुकानदारों को अपनी पहचान बताने की जरुरत नहीं है. दुकानदार सिर्फ ये बताएगा कि वहां मांसाहारी खाना मिल रहा है या फिर शाकाहारी खाना। मामले की अगली सुनवाई 26 जुलाई को होनी है. सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड और मध्य प्रदेश सरकार को नोटिस जारी किया है।

पुलिस करा रही सख्ताई से लागू

मामले की सुनवाई जस्टिस हृषिकेश राय और जस्टिस एसवीएन भट्टी की पीठ में हुई. सुप्रीम कोर्ट ने याचिकाकर्ता एनजीओ एसोसिएशन ऑफ प्रोटेक्शन ऑफ सिविल राइट्स से पूछा कि क्या यह प्रेस स्टेटमेंट था या सरकार का औपचारिक आदेश था कि दुकानों के बाहर दुकान के मालिक का नाम प्रदर्शित किया जाना चाहिए? याचिकाकर्ताओं के वकील ने जवाब दिया कि पहले एक प्रेस स्टेटमेंट था. जिससे लोगों में आक्रोश पैदा हो गया. वे कहते हैं कि यह स्वैच्छिक है लेकिन वे इसे सख्ती से लागू कर रहे हैं।

Sakshi Chhamalwan

उत्तराखंड की युवा और अनुभवी पत्रकार साक्षी छम्मलवाण टीवी और डिजिटल मीडिया दोनों में कार्य का अनुभव रखती हैं। वर्तमान में वे खबर उत्तराखंड (khabaruttarakhand.com) से जुड़ी हैं। उत्तराखंड की राजनीतिक हलचल, देश-दुनिया की प्रमुख खबरें और धर्म से जुड़े विषयों पर इनकी रिपोर्टिंग तथ्यपरक और गहन होती है। उत्तराखंड | TV + Digital Media खबर उत्तराखंड
Back to top button
उत्तराखंड की हर खबर
सबसे पहले पाने के लिए!
📱 WhatsApp ग्रुप से जुड़ें