एरियर भुगतान को लेकर उत्तराखंड के पुलिसकर्मियों को बड़ा झटका लगा है। सुप्रीम कोर्ट ने प्रदेश के 15 हजार पुलिसकर्मियों को मिलने वाली एरियर की तीसरी किस्त पर रोक लगा दी है।
उत्तराखंड के पुलिसकर्मियों को लगा झटका
प्रदेश के पुलिसकर्मियों को सुप्रीम झटका लगा है। सुप्रीम कोर्ट ने उत्तराखंड के 15 हजार पुलिसकर्मियों को मिलने वाली एरियर की तीसरी किस्त पर रोक लगा दी है। इसमें सबसे खास बात ये है कि ये पुलिसकर्मी एरियर की दो किस्तें ले चुके हैं। एडीजी लॉ एंड ऑर्डर वी मुरुगेशन ने सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले की पुष्टि की है।
2006 से एरियर दिए जाने का लिया गया था निर्णय
राज्य के हजारों पुलिसकर्मियों को छठे वेतनमान की सिफारिशों के तहत उच्चीकृत वेतन ग्रेड पे को लेकर 2006 से एरियर दिए जाने का फैसला लिया गया था। राज्य सरकार की ओर से इसे तीन किस्तों में दिया जाना था।
सरकार इसकी दो किस्तें भी दे चुकी है। जबकि तीसरी किस्त दी जानी अभी बाकी है। इसी बीच सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले से अब पुलिसकर्मियों को रिकवरी का डर सता रहा है।
नैनीताल हाईकोर्ट ने दिए थे तीन किस्त देने के आदेश
इस मामले में पुलिसकर्मियों को नैनीताल हाईकोर्ट ने तीन किस्त में एरियर देने के आदेश दिए थे। लेकिन राज्य सरकार ने नैनीताल हाईकोर्ट के इस फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में एसएलपी दायर की थी।
जिसमें सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने अब रोक लगा दी है। राज्य सरकार पर एरियर के रूप में कुल 70 करोड़ रुपये का भार पड़ रहा है। इसी के चलते राज्य सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका लगाई थी।