राहुल गांधी को गुजरात हाईकोर्ट से झटका लगा है। गुजरात हाईकोर्ट ने राहुल गांधी की सजा पर रोक वाली पुनर्विचार याचिका को खारिज कर दिया है। अब राहुल गांधी की संसद सदस्यता बहाल नहीं हो पाएगी इसके लिए उन्हें सुप्रीम कोर्ट जाना पड़ेगा।
मई में नहीं मिली थी अंतरिम राहत
बता दें कि इससे पहले मई में जस्टिस प्रच्छक ने राहुल गांदी की याचिका पर सुनवाई करते हुए उन्हें अंतरिम राहत देने के मना कर दिया था। उन्होंने कहा था कि वह ग्रीष्मकालीन अवकाश के बाद अंतिम आदेश पारित करेंगे।
2019 में दिया था मोदी सरनेम पर बयान
बता दें कि राहुल गांधी ने 2019 में एक रैली में मोदी सरनेम को लेकर बयान दिया था। इस बयान को लेकर उनके खिलाफ मानहानि का केस दर्ज किया था। वहीं चार साल बाद 23 मार्च को सूरत की निचली अदालत ने राहुल गांधी को दोषी मानते हुए दो साल की सजा सुनाई थी। इसके बाद राहुल की लोकसभा सदस्यता भी चली गई थी।
राहुल ने कहा था ‘चोरों का उपनाम मोदी है’
बता दें कि राहुल गांधी को जिस मामले में दो साल की सजा हुई है ये मामला 2019 का है जब उन्होनें एक कर्नाटक की रैली में कहा था कि ‘कैसे सभी चोरों का उपनाम मोदी है’। इसी को लेकर भाजपा विधायक और गुजरात के पूर्व मंत्री पूर्णेश मोदी ने राहुल गांधी के खिलाफ मानहानि का मामला दर्ज कराया था। उनका आरोप था कि राहुल ने अपनी इस टिप्पणी से समूचे मोदी समुदाय की मानहानि की है।