सुप्रीम कोर्ट से पश्चिम बंगाल की सीएम ममता बनर्जी सरकार को झटका लगा है। सरकार ने अदालत ने मांग की थी कि कलकत्ता हाईकोर्ट के उस आदेश को खारिज कर दिया जाए जिसमें सीबीआई जांच का निर्देश दिया गया था। इस दौरान सुप्रीम कोर्ट ने पूछा- राज्य सरकार किसी को बचाने की कोशिश क्यों कर रही है? इसके बाद कोर्ट ने ममता सरकार की अर्जी को खारिज कर दिया।
यौन उत्पीड़न और जमीन हड़पने के आरोपों की जांच
अब सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद सीबीआई संदेशखाली के दबंग शाहजहां शेख और उसके सहयोगियों के खिलाफ यौन उत्पीड़न और जमीन हड़पने के आरोपों की जांच रखेगी। जस्टिस बीआर गवई और जस्टिस केवी विश्नाथन पीठ ने ममता बनर्जी से यह भी जानना चाहा कि राज्य एक व्यक्ति को बचाने में क्यों दिलचस्पी रख रहा है? शहाजहां शेख को फरवरी में बंगाल पुलिस के साथ के बाद सीबीआई ने गिरफ्तार कर लिया था। गिरफ्तारी के एक दिन बाद टीएमसी ने भी शेख को सस्पेंड कर दिया था।
मामला जटिल है और निष्पक्ष जांच की जरुरत
बता दें कि अप्रैल में कलकत्ता हाईकोर्ट ने शाहजहां और उसके सहयोगियों के खिलाफ 42 मामलों में सीबीआई जांच का आदेश दिया था। जिसमें राशन घोटाले के आरोप भी शामिल थे। कोर्ट ने कहा था कि यह मामला जटिल है और निष्पक्ष जांच की जरुरत है। पश्चिम बंगाल सरकार ने इस आदेश को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी थी। इससे पहले भी सुप्रीम कोर्ट ने 29 अप्रैल को टिप्पणी दी थी कि राज्य को किसी व्यक्ति के लिए याचिकाकर्ता के रुप में क्यों आना चाहिए, जिस पर बंगाल के वकील ने तर्क दिया था कि हाईकोर्ट के फैसले में बंगाल सरकार के बारे में टिप्पणियां शामिल थी।