दिल्ली सरकार के पूर्व मंत्री और आप पार्टी के नेता सत्येंद्र जैन को दिल्ली हाईकोर्ट ने मनी लॉन्ड्रिंग मामले में जमानत दे दी है। कोई ने उन्हें सशर्त जमानत दी है। कोर्ट ने कहा कि सत्येंद्र जैन 18 महीने तक जेल में सजा काट चुके हैं। हाईकोर्ट ने कहा कि सत्येंद्र जैन की जमानत अर्जी मंजूर की जाती है। उन्हें 50,000 रुपये का निजी मुचलका भरना होगा।
अदालत ने अपन फैसला सुनाते हुए व्यक्तिगत स्वतंत्रता के महत्व पर जोर दिया, खासकर जब PMLA जैसे सख्त कानूनों से जुड़े मामले की बात आती है। अदालत का आदेश मनीष सिसोदिया केस में सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर काफी हद तक निर्भर था, जिसने त्वरित सुनवाई के अधिकार के संबंध में एक मिसाल कायम की।
कोर्ट के नियम?
कोर्ट ने सत्येंद्र जैन को 50 हजार रुपये के निजी मुचलके पर जमानत दी है। जमानत की शर्तों के तहत सत्येंद्र जैन मामले से जुड़े किसी भी गवाह या व्यक्ति से संपर्क नहीं कर सकेंगे। वह किसी भी तरह से मुकदमे को प्रभावित नहीं करेंगे। इसके अलावा अदालत की पूर्व अनुमति के बिना भारत से बाहर यात्रा करने पर भी रोक रहेगी।
क्या है मामला?
बता दें कि सत्येंद्र जैन को प्रवर्तन निदेशालय ने 30 मई 2022 को कथित रुप से उनसे जुड़ी 4 कंपनियों के माध्यम से मनी लॉन्ड्रिंग के आरोप में गिरफ्तार किया किया था। बता दें कि अरविंद केजरीवाल मनीष सिसोदिया और संजय सिंह के बाद सत्येंद्र जैन आम आदमी पार्टी के चौथे नेता हैं, जिन्हें मनी लॉन्ड्रिंग के अलग-अलग मामलों में जमानत दी है।