धामी कैबिनेट ने प्रदेश में खिलाड़ियों को चार प्रतिशत आरक्षण देने का फैसला लिया है तो वहीं गन्ने के न्यूनतम समर्थन मूल्य को बढ़ाकर किसानों को भी सौगात दी है। इसके साथ ही धामी कैबिनेट ने होमस्टे के लिए 100 प्रतिशत का अनुदान देने का फैसला लिया है।
खिलाड़ियों को मिलेगा 4 % आरक्षण का लाभ
उत्तराखण्ड राज्य के अनेक प्रतिभावान खिलाड़ियों द्वारा अपने उत्कृष्ट प्रदर्शन से राज्य को खेलों के क्षेत्र में नई पहचान दी है। इसलिए प्रतिभावान खिलाड़ियों को प्रोत्साहित किए जाने के उद्देश्य से राज्य सरकार द्वारा उत्तराखण्ड राज्य के कुशल खिलाड़ियों को लोक सेवाओं और पदों में चार प्रतिशत क्षैतिज आरक्षण देने का फैसला लिया है। उत्तराखण्ड लोक सेवा (अन्तर्राष्ट्रीय और राष्ट्रीय स्तर पर खेलों में पदक विजेता और प्रतिभाग करने वाले कुशल खिलाड़ियों के लिए क्षैतिज आरक्षण) विधेयक, 2024 को विधानसभा के पटल पर रखे जाने हेतु कैबिनेट द्वारा दी गयी मंजूरी।
जादुंग गांव को होम स्टे कलस्टर के रूप में किया जाएगा विकसित
वाईब्रेन्ट विलेज योजानान्तर्गत सीमान्त गांव जादुंग उत्तरकाशी के पर्यटन विकास हेतु होम स्टे कलस्टर के रूप में विकसित करने हेतु योजना प्रख्यापित किए जाने के सम्बन्ध में कैबिनेट द्वारा फैसला लिया गया है। बता दें कि सीमांत गांव जादूंग भारत सरकार द्वारा संचालित “वाईब्रेन्ट विलेज” के अन्तर्गत चिन्हित है जिसे टूरिज्म डेस्टिनेशन के रूप में विकसित किया जाना है।
इस गांव के विकसित होने से उत्तराखण्ड राज्य में पर्यटकों की संख्या में वृद्धि और गांव के मूल निवासियों को रोजगार के अवसर उपलब्ध हो पाएंगे। वाईब्रेन्ट विलेज योजानान्तर्गत सीमांत गांव जादुंग उत्तरकाशी के पर्यटन विकास हेतु होम स्टे कलस्टर के रूप में विकसित करने हेतु योजना प्रख्यापित किए जाने पर अनुमति प्रदान की गई है। बता दें कि मूल निवासियों के लिए होम स्टे के लिए 100 प्रतिशत तक पैसा राज्य सरकार खर्च करेगी।
गन्ना किसानों को दी सौगात
पेराई सत्र 2023-24 के लिए राज्य सरकार द्वारा विगत पेराई सत्र 2022-23 हेतु निर्धारित गन्ना मूल्य में 20 रूपए प्रति कुन्तल की वृद्धि करते हुए गन्ने की अगेती प्रजाति हेतु 375 रूपए प्रति कुन्तल (मिल गेट पर) तथा सामान्य प्रजाति हेतु 365 रूपए प्रति कुन्तल (मिल गेट पर) निर्धारित किए जाने का फैसला लिया है।
इसके साथ ही विगत पेराई सत्र सत्र 2022-23 की भांति पेराई सत्र 2023-24 हेतु भी गन्ना विकास अंशदान की दर 5.50 रूपए प्रति कुन्तल निर्धारित किए जाने और इसके फलस्वरूप गन्ना विकास समिति के कार्मिकों के वेतन इत्यादि देयकों के भुगतान हेतु एक करोड़ छत्तीस लाख अड़तालीस हजार रूपए की आर्थिक सहायता राज्य सरकार द्वारा दिए जाने का निर्णय लिया गया है।
राज्य में सहासिक पर्यटन क्षेत्र की गतिविधियों को मिलेगा बढ़ावा
उत्तराखण्ड पर्यटन विकास परिषद के अधीन सहासिक पर्यटन विंग के कार्मिकों के ढांचे में सृजित विषय-विशेषज्ञ (जल, थल एवं वायु कीड़ा) के नियत वेतन (संविदा) के पदों हेतु निर्धारित अर्हताओं में संशोधन किया गया है। जिससे राज्य में सहासिक पर्यटन क्षेत्र की गतिविधियों को बढ़ावा मिलेगा।
वापस लिया जाएगा व्यवसाय संघ विधेयक
राज्य में आर्थिक गतिविधियों को बढ़ाने के उद्देश्य से व्यवसाय संघ अधिनियम, 1926 की धारा 4 और धारा 9 में संशोधन करते हुए व्यवसाय संघ (उत्तराखण्ड संशोधन) विधेयक, 2020 पारित किया गया था। जिसमें किसी व्यवसाय संघ को रजिस्ट्रीकृत किए जाने के लिए उसमें नियोजित कर्मकारों की संख्या दस प्रतिशत या एक सौ कर्मकारों के स्थान पर तीस प्रतिशत रखा गया था।
जिसे केन्द्रीय व्यवसाय संघ अधिनियम, 1926 के प्राविधानों के विरूद्व पाते हुए भारत सरकार ने वापस लिए जाने की अपेक्षा की गई है। तत्क्रम में व्यवसाय संघ (उत्तराखण्ड संशोधन) विधेयक, 2020 को सदन के पटल से वापस लिए जाने हेतु मंत्रिमण्डल द्वारा अनुमोदन प्रदान किया गया है।
हर जिले नें तैनात होंगे खनन अधिकारी
खनन विभाग के नए ढांचे पर मुख्य सचिव का फैसला आने के बाद सात नए पदों को स्वीकृति मिल गई है। इसमें छह जिला खनन अधिकारी और एक महानिदेशक के व्यक्तिगत सहायक का पद शामिल है। अब प्रदेश के हर जिले में अब जिला खनन अधिकारी तैनात होंगे।