राहुल गांधी को मिली राहत, मानहानि मामले में कोर्ट ने दी जमानत, जानिए पूरा मामला
कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह के खिलाफ आपत्तिजनक टिप्पणी करने के मामले में मंगलवार को एमपीएएमएलए कोर्ट में पेश हुए। वहां राहुल गांधी को राहत मिल गई है। मानहानि के मामले में उत्तर प्रदेश के सुल्तानपुर की जिला कोर्ट में पेश हुए। कोर्ट से उन्हें 25-25 हजार की सिक्योरिटी और 25 हजार के बेल बॉन्ड पर जमानत मिल गई है। अब राहुल गांधी यूपी में भारत जोड़ों न्याय यात्रा में निकल रहे हैं।
2018 का है मामला
बता दें कि राहुल गांधी ने 2018 में बेंगलुरु में एक प्रेस कांफ्रेंस में केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह के खिलाफ आपत्तिजनक टिप्पणी की थी। उस समय बीजेपी के जिला उपाध्यक्ष विजय मिश्रा ने राहुल गांधी के खिलाफ शिकायत दर्ज की थी। इस मामले में एमपी/एमएलए कोर्ट ने राहुल गांधी को तलब किया है।
विजय मिश्रा ने शिकायत में क्या कहा?
विजय मिश्रा ने शिकायत में कहा कि जब यह घटना हुई, मैं उस समय बीजेपी का जिला उपाध्यक्ष था। राहुल गांधी ने बेंगलुरु में अमित शाह को हत्यारा कहा था। राहुल गांधी ने इन आरोपों से मैं आहत हुआ हूं क्योंकि मैं पार्टी का कार्यकर्ता हूं। 4 अगस्त 2018 को सुल्तानपुर की जिला एवं सत्र अदालत में राहुल के खिलाफ मामला दर्ज कराया गया।