पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान जेल में बंद है लेकिन उन्हें अब तोशखाना मामले में राहत मिली है। इस्लामाबाद हाईकोर्ट ने उन्हें केस में जमानत दे दी है। इसी के साथ इमरान के जेल से निकलने का रास्ता साफ हो गया है।
मुख्य न्यायाधीश आमिर फारूक और न्यायमूर्ति तारिक महमूद जहांगिरी की खंड पीठ ने यह बहुप्रतिक्षित फैसला सुनाया है। खंड पीठ ने मामले में निचली अदालत के निर्णय को चुनौती देने वाली इमरान की याचिका पर दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद सोमवार को अपना फैसला सुरक्षित रख लिया था। गौरतलब है कि इस्लामाबाद उच्च न्यायालय (आईएचसी) ने इमरान खान की उस याचिका पर सोमवार को अपना फैसला सुरक्षित रख लिया, जिसमें उन्होंने तोशाखाना भ्रष्टाचार मामले में अपनी तीन साल की जेल की सजा को निलंबित करने की मांग की थी।
आम चुनावों में नहीं ले पाएंगे हिस्सा
बता दें कि एक निचली अदालत ने इस मामले में पांच अगस्त को पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के प्रमुख खान को दोषी ठहराते हुए तीन साल कैद की सजा सुनाई थी। खान पर आरोप था कि उन्होनें 2018-2022 तक के कार्यकाल के दौरान उन्हें और उनके परिवार को मिले राज्य के उपहारों को गैरकानूनी रूप से बेचा। एक सत्र अदालत ने उन्हें इस मामले में दोषी ठहराया था। उन्हें पांच साल के लिए राजनीति से प्रतिबंधित किया गया है। इससे वह अब आगामी आम चुनाव में भी हिस्सा नहीं ले पाएंगे।