अब सरकारी कर्मचारी भी दफ्तर में शराब पी सकेंगे। हरियाणा की सरकार ने इस नए नियम को लागू किया है। हरियाणा की सरकार नई आबाकारी नीति के साथ प्रदेश में आ रही है। जिसके तहत अब सरकारी कार्यालय में 12 जून से कम अल्कोहल पेय जैसे बीयर, वाइन को कर्मचारी पी सकते हैं।
कॉर्पोरेट कार्यालय में पी जाएगी शराब
बता दें कि 9 मई को हरियाणा की सरकार ने आबकारी नीति लागू की है। इसमें ऐसे बड़े कॉर्पोरेट कार्यालय को शामिल किया गया है जिसमें कर्मचारियों की संख्या 5,000 से ज्यादा हो। वहां पर शराब, बीयर, वाइन और कम अल्कोहल वाले पेय पदार्थों को पीने की अनुमति दे दी गई हैं।
कार्यालयों को मिलेगा लाइसेंस
बता दें कि 12 जून से बड़े कॉर्पोरेट कार्यालय में शराब पीने की अनुमति दे दी गई है। ऐसे में उन कार्यालयों में जहां पर परिसर में एक लाख वर्ग फुट का न्यूनतम कवर क्षेत्र हैं वहां पर L-10F लाइसेंस प्रदान किया जाएगा।
ये होंगे नियम
नई नीति के मुताबिक लाइसेंस देने की प्रक्रिया बार लाइसेंसो के लिए लागू होगी। L-10F लाइसेंस एक्साइज एंड टैक्सेशन कमिश्नर द्वारा निर्दिष्ट नियमों और शर्तों पर 10 लाख रूपये के वार्षिक शुल्क के भुगतान पर दिया जाएगा। इसके साथ ही लाइसेंस शुल्क व तीन लाख की सिक्योरिटी भी देनी होगी। इसके साथ ही परिसर आम रास्ते पर नहीं होना चाहिए और लाइसेंस धारक को नीति के खंड 9.8.9 के अनुसार शराब का स्टॉक खरीदना होगा।