सूचना आयुक्त योगेश भट्ट का एक बार फिर से लापरवाह अधिकारियों पर चाबुक चला है। RTI के अंर्तगत सूचना ना देने पर उन्होंने अधिकारियों पर जुर्माना लगाया है। सूचना आयुक्त ने देहादून के लोक सूचना अधिकारी और MDDA के लोक सूचना अधिकारी और डीम्ड लेक सूचना अधिकार पर जुर्माना लगाया है।
RTI के अंर्तगत सूचना ना देने पर सूचना आयुक्त ने लगाया जुर्माना
RTI के अंर्तगत एक अपीलार्थी ने नगर निगम में मृतक आश्रित पर नियुक्ति पाने वाले के नियुक्ति के आधार और उसके शैक्षिक योग्यता के बारे में जानकारी मांगी थी। लेकिन लोक सूचना अधिकारी नगर निगम देहरादून द्वारा इसे व्यक्तिगत जानकारी बता कर उन्हें ये जानकारी नहीं दी गई।
जिसके बाद अपीलकर्ता ने सूचना आयोग में इस पर नाराजगी जाहिर की। लेकिन सूचना आयोग ने भी इस फैसले को सही माना। इसके साथ ही कहा कि जिस जानकरी से किसी के मौलिक अधिकारों का हनन होता है वो जानकारी नहीं दी जा सकती।
अधिकारियों को कारण बताओ नोटिस हुआ था जारी
मामला जब सूचना आयुक्त योगेश भट्ट के पास पहुंचा तो उन्होंने अधिकारियों को कारण बताओ नोटिस जारी किया। जिसके बाद वो अधिकारियों के जवाब से संतुष्ट नहीं हुए। उन्होंने कहा कि इस मामले में सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 की अनदेखी की गई है।
सूचना आयुक्त योगेश भट्ट ने लगाया जुर्माना
सूचना आयुक्त योगेश भट्ट ने ने कहा कि ये सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 की अवमानना के अंदर आता है। जिसके बाद इन पर जुर्माना लगाया गया है। देहरादून के मुख्य लोक सूचना अधिकारी पर 25 हजार का जुर्माना लगाया गया है। इसके साथ ही MDDA के लोक सूचना अधिकारी पर 10 हजार का और डीम्ड लेक सूचना अधिकार पर पांच हजार का जुर्माना लगाया है।