महिला सरकारी कर्मचारी अब अपने एक बच्चो या बच्चों को पारिवारिक पेंशन के लिए नामित कर सकती है। केंद्र सरकार ने मंगलवार को जानकारी देते हुए बताया कि वैवाहिक विवाद के मामलों में महिला कर्मचारियों को अब अपने एक बच्चे या बच्चों को पारिवारिक पेंशन के लिए नामित करने की सुविधा दी गई है। केंद्रीय सिविल (पेंशन) नियम, 2021 का नियम 50 सरकारी कर्मचारी या सेवानिवृत्त सरकारी कर्मचारी की मृत्यु के बाद पारिवारिक पेंशन देने की अनुमति देता है।
पहले ये था PENSION का ये नियम
अगर किसी मृत सरकारी कर्मचारी या पेंशनभोगी के परिवार में पति या पत्नी है, तो पारिवारिक पेंशन पहले पति या पत्नी को दी जाती है। नियमों के अनुसार, परिवार के अन्य सदस्य अपनी बारी पर पारिवारिक पेंशन के लिए तभी पात्र होते हैं, जब मृतक सरकारी सेवक, पेंशनभोगी का जीवनसाथी पारिवारिक पेंशन के लिए अयोग्य हो जाता है या उसकी मृत्यु हो जाती है।
पेंशनभोगी कल्याण विभाग का संसोधन
हालांकि PENSION और पेंशनभोगी कल्याण विभाग ने अब नियमों में संसोधन किया है और एक महिला कर्मचारी को पारिवारिक पेंशन के लिए अपने पति की तुलना में अपने बच्चे/बच्चों को नामित करने की अनुमति दी है। मीडिया रिपोर्ट में मिली जानकारी के मुताबिक डीओपीपीडब्ल्यू के सचिव वी श्रीनिवास ने कहा, संसोधन उन सभी मामलों में जहां महिला सरकारी कर्मचारी ने तलाक की याचिका दायर की है या घरेलू हिंसा से महिलाओं का संरक्षण अधिनियम या भारतीय दंड संहिता के तहत मामले दर्ज किए हैं, एक पात्र बच्चे को महिला सरकारी कर्मचारी की पारिवारिक पेंशन के वितरण की अनुमति देता है।
डीओपीपीडब्ल्यू के सचिव ने क्या कहा
रिपोर्ट में मिली जानकारी के अनुसार डीओपीपीडब्ल्यू के सचिव वी श्रीनिवास ने बताया कि महिला व बाल विकास मंत्रालय के परामर्श से डीओपीपीडब्ल्यू ने प्राप्त अभ्यावेदनों को ध्यान में रखते हुए संसोधन तैयार किया था। संसोधन की प्रकृति प्रगतिशील है और यह पारिवारिक पेंशन मामलों में महिला कर्मचारियों तो सशक्त बनाता है।
इसी के साथ यदि कोई महिला सरकारी कर्मचारी या महिला पेंशनभोगी की तलाक की कार्यवाही अदालत में लंबित है या उसने अपन पति के खिलाफ घरेलू हिंसा से जुड़े महिलाओं का संरक्षण अधिनियम या दहेज निषेध अधिनियम या भारतीय दंड संहिता के तहत मामला दर्ज किया है, तो ऐसी महिला सरकारी कर्मचारियों या महिला पेंशनभोगियों को पेंशन के लिए बच्चे या बच्चों को नामित करने की सुविधा मिलेगी।