हल्द्वानी नगर निगम चुनाव में मेयर पद के दो प्रत्याशियों और 30 पार्षद प्रत्याशियों ने अब तक अपनी चुनावी खर्च का विवरण निर्वाचन आयोग को नहीं सौंपा है. इसके चलते रिटर्निंग अफसर ने संबंधित प्रत्याशियों को नोटिस जारी किए हैं.
2 मेयर पद और 30 पार्षद प्रत्याशियों को भेजा नोटिस
रिटर्निंग अफसर ए पी बाज़पेयी के मुताबिक, वोटिंग से पहले तीन दिन के भीतर प्रत्याशियों को अपने खर्च का विवरण व्यय प्रेक्षक को दिखाना होता है, लेकिन मेयर पद के दो प्रत्याशियों ने इस नियम का पालन नहीं किया.
निर्वाचन आयोग कर सकता है निर्वाचन रद्द
ए पी बाज़पेयी ने बताया यदि नोटिस जारी होने के बाद भी उक्त प्रत्याशी अपना आय-व्यय का विवरण व्यय प्रेक्षक को नहीं दिखाते हैं, तो उनका निर्वाचन रद्द किया जा सकता है. इसके अलावा निर्वाचन प्रक्रिया से संबंधित दी गई अनुमति भी रद्द की जा सकती है.
मेयर पद और पार्षद प्रत्याशियों के लिए क्या है खर्च की सीमा
बता दें पार्षद प्रत्याशियों के लिए खर्च की सीमा तीन लाख रूपये और मेयर पद के प्रत्याशियों के लिए खर्च की सीमा 25 लाख रूपये निर्धारित की गई है.