उत्तराखंड में सरकारी कर्मचारियों के हड़ताल में शामिल होने पर सरकार ने सख्ती कर दी है। मुख्य सचिव की ओर से हड़ताल में शामिल होने वाले सरकारी कर्मचारियों के वेतन में कटौती के आदेश जारी कर दिए गए हैं।
मुख्यसचिव ओमप्रकाश की ओर से जारी एक आदेश में कहा गया है कि हड़ताल, कार्य बहिष्कार के लिए जो भी सरकारी कर्मचारी छुट्टी लेगा या फिर अनिश्चितकालीन हड़ताल या आंदोलन में भाग लेगा उसको अनुपस्थित माना जाएगा। ऐसे में अनुपस्थिती लगेगी और इस अवधि का वेतन नहीं दिया जाएगा।
मुख्य सचिव की ओर से जारी आदेश में कहा गया है कि ऐसे कार्मिकों का मार्च का वेतन भी अगले आदेश तक जारी नहीं होगा। सरकार ने ऐसे कर्मचारियों के लिए काम नहीं तो वेतन नहीं का आदेश लागू करने का आदेश सुनाया है।