मोदी सरकार ने जम्मू और कश्मीर में धारा 370 निरस्त कर दी जिसके बाद हर कोई ये जानना चाहता है कि आखिर वहां धारा 370 हटने के बाद कितने बाहर के लोगों ने संपत्ति खरीदी है. तो बता दें कि इसका आंकड़ा गृह मंत्रालय ने लोकसभा में पेश किया है. गृह मंत्रालय ने बताया कि अनुच्छेद 370 निरस्त होने के बाद यहां से बाहर के 34 लोगों ने केंद्र शासित प्रदेश में संपत्ति खरीदी है. ये संपत्ति जम्मू, रियासी, उधमपुर और गांदरबल जिले में है.
केंद्र शासित प्रदेशों में बंटा जम्मू-कश्मीर और लद्दाख
बता दें कि केंद्र की मोदी सरकार ने स्थानीय कानूनों में बदलाव किए थे, जिसके चलते राज्य के बाहर के लोगों के लिए भी वहां जमीन खरीदने का रास्ता साफ हो गया था. अगस्त, 2019 में केंद्र सरकार ने जम्मू-कश्मीर को विशेष दर्जा देने वाले संविधान के अनुच्छेद 370 के प्रावधानों को निरस्त कर दिया था और राज्य को दो केंद्र शासित प्रदेशों जम्मू-कश्मीर और लद्दाख में बांट दिया था. जम्मू-कश्मीर में जब अनुच्छेद 370 लागू था, तब दूसरे राज्यों के लोग वहां जमीन नहीं खरीद सकते थे, सिर्फ राज्य के लोग ही वहां पर जमीन और अचल संपत्ति खरीद सकते थे.
आपको बता दें कि वहां धारा 370 और 35ए हटाने के लिए राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद की तरफ से अधिसूचना जारी हो गई थी. इसके हटने के बाद कोई भी भारतीय, जम्मू-कश्मीर और लद्दाख में संपत्ति खरीद सकता है. साथ ही कोई भी आम भारतीय राज्य सरकार के विभिन्न पदों पर नौकरी भी कर सकता है.