नैनीताल : हाईकोर्ट ने धामी सरकार के एक कैबिनेट मंत्री के लिए बड़ा आदेश जारी हुआ है। दरअसल हाईकोर्ट ने यतीश्वरानंद को अवमानना नोटिस जारी किया है। कोर्ट ने कैबिनेट मंत्री को 24 घंटे के भीतर नोटिस देने के साथ ही तीन सप्ताह में जवाब दाखिल कर का आदेश दिया है।
दरअसल यतीश्वरानंद गुरुकुल महासभा हरिद्वार के मंत्री पद पर थे लेकिन 30 जून 2018 को महासभा ने उनक पद से हटाते हुए उनकी सदस्यता को भी खत्म कर दिया। इस आदेश को यतीश्वरानंद ने याचिका दायर कर हाई कोर्ट में चुनौती दी थी। तो कोर्ट ने यतीश्वरानंद की याचिका को खारिज कर दिया, जिसके बाद स्पेशल अपील को भी रद्द कर दिया। आरोप है कि उत्तराखण्ड सरकार में कैबिनेट मंत्री बनने के बाद रजिस्ट्रार से महासभा के आदेश को 31 अगस्त 2021 को निरस्त करवा दिया।
इस आदेश को गुरुकुल महासभा हरिद्वार ने याचिका दायर कर हाई कोर्ट में चुनौती दी, जिस पर कोर्ट ने रोक लगा दी। अब महासभा द्वारा दाखिल अवमानना याचिका में कहा गया है कि यतीश्वरानंद खुद को गुरुकुल महासभा का मंत्री बता रहे हैं और गलत प्रचार कर रहे हैं। न्यायाधीश न्यायमूर्ति मनोज तिवारी की एकलपीठ ने मामले को सुनने के बाद मंत्री यतीश्वरानंद को नोटिस जारी कर दिया है।