नैनीताल जिला एवं सत्र न्यायाधीश तथा चुनाव ट्रिब्युनल सुबीर कुमार की अदालत ने हल्द्वानी के मेयर पद के लिए हुए चुनाव को चुनौती देने वाली याचिका को स्वीकार कर लिया है. अदालत ने रिटर्निंग ऑफिसर, शहरी विकास विभाग समेत संबंधित प्रत्याशियों को नोटिस जारी कर दिया है. बता दें सुनवाई की तिथि 18 फरवरी तक की गई है.
क्या है मामला?
बता दें कांगेस से मेयर प्रत्याशी रहे ललित जोशी ने मतदान के नतीजे आने के बाद याचिका दयारकर चुनाव परिणाम पर आपत्ति जताई है. उनका कहना है कि चुनाव में भाजपा प्रत्याशी को 71 हजार 962 वोट मिले, जबकि उन्हें 68 हजार 068 मत मिले थे. उन्होंने आरोप लगाया कि चनाव में छह हजार 769 मत निरस्त किए गए, हो जीत के अंतर से कई अधिक हैं.
जोशी ने इन बूथों पर जताई गड़बड़ी की आशंका
इसके अलावा ललित जोशी ने मटन फॉर्म-19 में दर्ज मतों की संख्या और मतपेटियों से प्राप्त मतों के बीच भारी अंतर होने की शिकयर की है. विशेष रूप से उन्होंने अनंदा अकादमी डेहरिया मुखनि और महर्षि विद्या मंदिर के कुछ बूथों का हवाला देते हुए कहा कि इन जगहों पर गड़बड़ी हुई है.
अदालत ने जारी किए नोटिस
याचिकाकर्ता का कहना है कि बड़ी संख्या में मतदाताओं के नाम वोटर लिस्ट से गायब थे. उन्होंने आरोपी लगाया कि कई मतदाताओं के नाम गलत दर्ज किए गए, जिससे उन्हें मतदान करने से रोका गया. याचिका में ये भी दवा किया गया है कि मतदाता सूचि में 25% तक गड़बड़ी है. चुनाव ट्रिब्युनल ने याचिका को स्वीकार करते हुए रिटर्निंग ऑफिसर और शहरी विकास विभाग को नोटिस जारी कर दिया है.
हल्द्वानी के वार्ड 11 के सभासद चुनाव को भी दी चुनौती
हल्द्वानी के वार्ड 11 के सभासद पद के चुनाव को भी अदालत में चुनौती दी गई है. इस मामले में याचिकाकर्ता नवाबी रोड, तल्ली बमोरी निवासी भास्कर चब्दर हैं. याचिका में आरोप लगाया है कि जीतने वाले प्रत्याशी ने नामांकन के शपथपत्र में कई जानकारियां छिपाई हैं, जिनमें क्रिमिनल केस भी शामिल हैं. इसके बावजूद भी उनका निर्वाचन रद्द नहीं किया गया. अदालत ने इस याचिका का भी स्वीकार कर जीतने वाले प्रत्याशी को नोटिस जारी कर दिया है. बता दें इस मामले में सुनवाई 3 मार्च को होगी.