National : कर्नाटक हाईकोर्ट ने मुख्यमंत्री सिद्धारमैया को जारी किया नोटिस - Khabar Uttarakhand - Latest Uttarakhand News In Hindi, उत्तराखंड समाचार

कर्नाटक हाईकोर्ट ने मुख्यमंत्री सिद्धारमैया को जारी किया नोटिस

Reporter Khabar Uttarakhand
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Karnataka High Court issues notice to Chief Minister Siddaramaiah

कर्नाटक के उच्च न्यायालय में सीएम सिद्धारमैया के खिलाफ एक व्यक्ति ने याचिका दायर की थी जिसमें कहा गया था कि उनको वरूणा विधानसभा क्षेत्र से अयोग्य ठहराया जाए। वहीं अब इस याचिका को लेकर कर्नाटक हाईकोर्ट ने मुख्यमंत्री सिद्धारमैया को नोटिस जारी किया है। नोटिस का जवाब एक सितंबर तक दिया जा सकता है। बता दें कि यह आदेश न्यायमूर्ति सुनिल दत्त यादव ने दिया और सुनवाई स्थगित कर दी।

मतदाताओं को मुफ्त सुविधाओं का दिया वादा

बता दें कि याचिका में कहा गया है कि कांग्रेस ने मतदाताओं को लुभाने के लिए मुफ्त सुविधाओं का वादा किया था। याचिका में आरोप लगा है कि सिद्धारमैया ने संविधान के प्रावधानों और जन प्रतिनिधित्व अधिनियम के तहत नियमों और दिशानिर्देशों का उल्लंघन किया है।

गारंटी कार्ड का वितरण कर जनता को लुभाया

एक व्यक्ति ने कहा कि पांच गारंटी योजनाओं की वजह से कांग्रेस को बहुमत मिलने मदद हुई। वहीं सिद्धारमैया और डीके शिवकुमार ने गारंटी कार्ड का वितरण किया, जिससे मतदाता आकर्षित हुआ। कांग्रेस का कहना था कि अगर सरकार बनती है तो इन गारंटियों को पूरा किया जाएगा। जनप्रतिनिधित्व अधिनियम की धारा 123 (1) के तहत युवक ने सिद्धारमैया को याचिका में चुनौती दी है। अधिनियम लालच देने पर रोक लगाता है।

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