दिल्ली में शराब पीने के लिई कई लोग शौकीन है। यहां बड़ी संख्या में लोग शराब पीने के लिए क्लब, रेस्तरां, बार जाते हैं। लेकिन अब ऐसे लोगों को सावधानी रखनी होगी। दिल्ली सरकार ने राजधानी के होटलों, क्लबों, बार, रेस्तरां मालिकों को निर्देश दिया है कि वे शराब परोसने से पहले ग्राहकों की उम्र को वैरिफाई कर लें। उम्र की जांच पहचान पत्रों की हार्ड कॉपी से करें। दिल्ली सरकार ने यह कदम इसलिए उठाया है क्योंकि इस तरह कि शिकायतें मिली हैं कि शराब पीने की उम्र (25 वर्ष) के नियम का कई जगहों पर उल्लंघन किया जा रहा है।
क्या है नियम?
बता दें कि यह नियम है कि दिल्ली में 25 साल या उससे ज्यादा की उम्र की लोगों को ही शराब परोसी जा सकती है। हाल ही में दिल्ली सरकार के आबकारी विभाग की टीम ने के जगहों का निरीक्षण किया और इस दौरान उन्होनें पाया कि बड़ी संख्या में बार, क्लब और रेस्तरां में ऐसे लोग हैं जो 25 साल से कम उम्र के हैं और शराब पी रहे हैं। कुछ लोग ऐसे भी मिले हैं जो शराब पी रहे थे और दिखावा कर रहे थे कि उन्होनें 25 साल पूरे कर लिए हैं। दिल्ली आबकारी अधिनियम, 2009 के तहत कोई भी व्यक्ति, लाइसेंसधारी उसका कर्मचारी या एजेंट 25 साल से कम उम्र के किसी भी व्यक्ति को शराब बेच या परोस नहीं सकता।