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रुद्रपुर का वातावरण स्वच्छ रखने के लिए परिवहन विभाग लगातार प्रयासरत है। इसी के मद्देनजर परिवहन विभाग ने रुद्रपुर में चलने वाले सभी व्यावसायिक वाहनों में डस्टबिन रखने का आदेश दिया है। ताकि गंदगी के अम्बार से सड़के सुरक्षित रहे। वही वाहनों में डस्टबिन न मिलने पर वाहन स्वामी का चालान किया जाएगा।
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बड़े वाहनों में दो डस्टबिन रखने के आदेश
व्यावसायिक परमिट लेने से पहले हर नए वाहन में डस्टबिन और व्हीकल लोकेशन ट्रैकिंग डिवाइस लगाना अनिवार्य होगा। सभी छोटे व्यवसायिक वाहनों में एक डस्टबिन और डस्टबैग लगाना अनिवार्य है। जबकि बस और बड़े वाहनों में परिवहन विभाग ने दो डस्टबिन रखने के आदेश दिए हैं।
नहीं मिले डस्टबिन तो होगी सख्त कार्रवाई
मीडिया में प्रकाशित एआरटीओ प्रवर्तन बिपिन कुमार के बयानों के अनुसार, इसके लिए सभी व्यावसायिक वाहन चालकों को 10 दिन का समय दिया गया है। जिस व्यावसायिक वाहन मेें 20 फरवरी के बाद डस्टबिन और वीएलटीडी नहीं मिलेगा उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी।