देश भर में हिट एंड रन कानून को लेकर जगह-जगह विरोध प्रदर्शन के बीच पूरे मामले को लेकर गृह मंत्रालय में केंद्रीय गृह सचिव अजय भल्ला के साथ ट्रांसपोर्ट संगठन के लोगों की बैठक हुई। इस बैठक में सरकार की ओर से संगठन को आश्वासन दिया गया है कि फिलहाल कानून लागू नहीं होगा। अगर इसे लागू किया जाएगा तो संगठन के साथ चर्चा की जाएगी।
सरकार और ऑल इंडिया मोटर ट्रांसपोर्ट कांग्रेस के प्रतिनिधियों के बीच बातचीत के बाद हड़ताल वापस लिए जाने का फैसला हुआ है। इसके बाद ट्रांसपोर्ट संगठन के कहा कि ट्रक ड्राइवर हड़ताल वापस लें और काम पर लौटें।
HIT and Run new Law में क्या है?
बता दें कि हिट एंड रन के नए कानून के तहत यह प्रावधान था रि अगर कोई ट्रक या डंपर ड्राइलर किसी को टक्कर मारकर भागता है तो उसको दस साल की सजा होगी। इसी के साथ जुर्माना भी भरना होगा। इस कानून के विरोध में बड़े वाहन चालक पूरे देश में हड़ताल कर रहे थे, जिसकी वजह से कई शहरों में रोजमर्रा की चीजों की कमी हो गई। पेट्रोल-डीजल के लिए कतारें लगने लगीं। कुछ शहरों में डीजल-पेट्रोल की सीमा तय की गई। कई जगह तेल खत्म होने की बात भी सामने आई। इस मामले में सरकार का कहना है कि अभी यह नया कानून लागू नहीं हुआ है। इसके बाद सभी ड्राइवर अपन काम पर लौट गए हैं।