राजीव भरतरी मामले में सरकार को हाईकोर्ट ने बड़ा झटका दिया है। हाईकोर्ट ने सरकार को PCCF राजीव भरतरी को तुरंत बहाल करने के निर्देश दिए हैं। इस मामले में हाईकोर्ट ने सरकार को कहा है कि भरतरी को मंगलवार सुबह दस बजे पीसीसीएफ (हॉफ)की कुर्सी पर दोबारा चार्ज दें।
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राजीव भरतरी मामले में हाईकोर्ट ने सरकार को दिया बड़ा झटका
उत्तराखंड हाईकोर्ट ने वरिष्ठ आईएफएस राजीव भरतरी मामले में सोमवार को सुनवाई की। हाईकोर्ट ने इस मामले में सरकार को बड़ा झटका दिया है।
हाईकोर्ट ने सरकार को निर्देश दिए हैं कि भरतरी को मंगलवार सुबह दस बजे पीसीसीएफ (हॉफ)की कुर्सी पर दोबारा चार्ज दें। आपको बता दें कि राजीव भरतरी को सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेटिव ट्राइब्यूनल से भी राहत मिल चुकी है।
ये था राजीव भरतरी मामला
25 नवंबर 2021 को सरकार ने आईएफएस राजीव भरतरी का स्थानांतरण प्रमुख वन संरक्षक पद से अध्यक्ष जैव विविधता बोर्ड के पद पर कर दिया था। विनोद कुमार सिंघल को उनकी जगह पर प्रमुख वन संरक्षक नियुक्त कर दिया गया था।
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जिसके बाद आईएफएस. अधिकारी राजीव भरतरी ने सरकार को संबंध में चार प्रत्यावेदन दिए। लेकिन सरकार ने नका कहना था कि उनका स्थानांतरण राजनीतिक कारणों से किया गया है।
इसके साथ ही उनके सांविधानिक अधिकारों का उल्लंघन हुआ है। 24 फरवरी को कैट के न्यायाधीश ओम प्रकाश की एकलपीठ ने पीसीसीएफ पद से राजीव भरतरी को हटाने के आदेश को निरस्त कर दिया था और सुनवाई नहीं की।
सरकार ने दायर की थी पुनर्विचार याचिका
इस मामले में सरकार ने इसके खिलाफ पुनर्विचार याचिका दायर की थी। इस पुनर्विचार याचिका में कहा गया था कि महत्वपूर्ण पदों पर अधिकारियों की तैनाती सरकार का विशेषाधिकार है।
कैट ने प्रमुख वन संरक्षक पद (हॉफ) पर राजीव भरतरी की नियुक्ति के अपने 24 फरवरी के आदेश को सही ठहराया था। सरकार के तर्क को अस्वीकार करते हुए पुनर्विचार याचिका को खारिज कर दिया।