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रैपिडो और उबर को लेकर सुप्रीम कोर्ट में हुई सुनवाई, दोपहिया टैक्सी वाहनों को लगा झटका

सोमवार को सुप्रीम कोर्ट में बाइक-टैक्सी एग्रीगेटर्स रैपिडो और उबर को लेकर सुनवाई हुई। सुनवाई में दोपहिया टैक्सी वाहनों को झटका लगा है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जब तक सरकार कोई नीति नहीं बनाती, तब तक दिल्ली में दोपहिया टैक्सी नहीं चल सकतीं। सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में दिल्ली हाई कोर्ट के फैसले पर आदेश पर रोक लगा दी।

दिल्ली सरकार 30 जून तक लाएगी नीति

दिल्ली सरकार ने कहा कि वह 30 जून तक दोपहिया गैर-परिवहन वाहनों को चलाने के लिए एक नीति लेकर आएगी।

ये है पूरा मामला

बता दें कि दिल्ली सरकार ने फरवरी 2023 में ओला-उबर और रैपिडो जैसी कैब एग्रीगेटर कंपनियों की बाइक सर्विस पर रोक लगा दी थी। सरकार के फैसले के खिलाफ कंपनियों ने दिल्ली हाईकोर्ट में याचिका दायर की थी। दिल्ली हाईकोर्ट ने कंपनी के पक्ष में फैसला सुनाया था और सरकार के फैसले पर रोक लगा दी थी। इस फैसले को लेकर दिल्ली सरकार सुप्रीम कोर्ट पहुंची थी। वहीं आज सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जब तक सरकार कोई नीति नहीं बनाती, तब तक दिल्ली में दोपहिया टैक्सी नहीं चल सकतीं।

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