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हल्द्वानी हिंसा : अतिक्रमण के ध्वस्तीकरण के नोटिस पर रोक की मांग, 14 फरवरी को होगी सुनवाई

देखते ही गोली मार दो… आठ फरवरी का दिन शायद ही कोई उत्तराखंडवासी भूल सके। हल्द्वानी में हुई हिंसा से सब सन्न है। मामला शुरू हुआ हल्द्वानी के मलिक का बगीचा और अच्छन खान का बगीचा क्षेत्र से। मामले को लेकर दोनों जगह से अतिक्रमण के ध्वस्तीकरण वाले नोटिस पर रोक लगाने संबंधी याचिका पर हाईकोर्ट में सुनवाई 14 फरवरी को होगी।

अतिक्रमण के ध्वस्तीकरण के नोटिस पर रोक की मांग

बता दें न्यायमूर्ति पंकज पुरोहित की एकलपीठ के समक्ष मामले की सुनवाई हुई। हल्द्वानी निवासी साफिया मालिक और अन्य ने हाईकोर्ट में याचिका दायर कर नगर निगम के नोटिस को चुनौती देते हुए उसे निरस्त करने की मांग की थी। याचिका में कहा गया कि उनके पास 1937 की लीज है जो मलिक परिवार से उन्हें मिली है। सरकार उस पर कब्जा नहीं ले सकती।

14 फरवरी को होगी अगली सुनवाई

अन्य याचिका में कहा गया कि अच्छन खान के बगीचे वाले क्षेत्र से दीवार का ध्वस्तीकरण न करते हुए तारबाड़ को हटाया जाए। याचिकाओं में कहा गया कि नगर निगम की ओर से जारी नोटिस में वहां बने मदरसे को अवैध बताया गया है।

Sakshi Chhamalwan

उत्तराखंड की युवा और अनुभवी पत्रकार साक्षी छम्मलवाण टीवी और डिजिटल मीडिया दोनों में कार्य का अनुभव रखती हैं। वर्तमान में वे खबर उत्तराखंड (khabaruttarakhand.com) से जुड़ी हैं। उत्तराखंड की राजनीतिक हलचल, देश-दुनिया की प्रमुख खबरें और धर्म से जुड़े विषयों पर इनकी रिपोर्टिंग तथ्यपरक और गहन होती है। उत्तराखंड | TV + Digital Media खबर उत्तराखंड
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