नैनीताल हाईकोर्ट ने जनहित याचिका पर सुनवाई करते हुए आईजी जेल से सवाल किया कि जेल में ड्रग्स की सप्लाई कहां से हो रही है। इसके साथ ही उन्होंने कहा इस मामले को गंभीरता से लें। हाईकोर्ट ने इस मामले में राज्य सरकार और आईजी जेल को चार सप्ताह के भीतर जवाब मांगा है।
जेल में कहां से हो रही ड्रग्स की सप्लाई?
हल्द्वानी जेल में 44 कैदियों के एचआईवी पॉजिटिव मिलने, उनकी देखरेख और इलाज को लेकर दायर जनहित याचिका पर नैनीताल हाईकोर्ट ने सुनवाई की। सुनवाई के बाद कोर्ट ने एचआईवी संक्रमित कैदियों को अलग रखने और उन पर विशेष निगरानी रखते हुए उनकी देखरेख करने के निर्देश दिए।
सुनवाई करते हुए कोर्ट ने आईजी से पूछा कि जेल में ड्रग्स की सप्लाई कहां से हो रही है? इसके साथ ही हाईकोर्ट ने इस मामले में राज्य सरकार और आईजी को चार हफ्तों में जवाब देने को कहा है। इस मामले की अगली सुनवाई 28 जून को होगी।
समाधान एनजीओ ने दायर की थी जनहित याचिका
इस मामले में हाईकोर्ट में समाधान एनजीओ कृष्णा विहार देहरादून ने जनहित याचिका दायर की थी। इस जनहित याचिका में कहा गया कि हल्द्वानी जेल में 44 कैदी एचआईवी पॉजिटिव मिले हैं। जिन्हें उचित देखभाल की आवश्यकता है।
इन कैदियों को अन्य कैदियों से अलग रखने की गई थी मांग
इसके साथ ही याचिका में कहा गया कि इन कैदियों को अन्य कैदियों से अलग रखा जाना चाहिए। याचिका में कहा गया कि इन कैदियों के स्वास्थ्य परीक्षण कराकर इनके इलाज की उचित व्यवस्था की जाए। सभी एचआईवी पॉजिटिव कैदियों के स्वास्थ्य पर विशेष नजर रखी जाए।
इसके साथ ही जनहित याचिका में ये भी कहा गया कि कैदियों को बंदी गृह में लाने से पहले उनकी एचआईवी जांच की जाए। ताकि पहले ही जांच होने से अन्य कैदियों को संक्रमण न फैल सके। याचिका में जेल में ड्रग्स की सप्लाई करने वालों पर भी कड़ी नजर रखे जाने को कहा गया है।