वाराणसी जिला अदालत ने सोमवार को काशी विश्वनाथ मंदिर-ज्ञानवापी मस्जिद मामले में दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद फैसला कल तक के लिए सुरक्षित रख लिया है। जिला न्यायाधीश एके विश्वेश ने मामले में सुनवाई की। अदालत में सुनवाई कुछ दिनों बाद शुरू हुई जब सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि वह ज्ञानवापी मस्जिद सर्वेक्षण में हस्तक्षेप नहीं करेगा और निचली अदालत को मामला सौंप दिया गया। साथ ही यह तय करने के लिए कहा कि क्या हिंदू पक्ष द्वारा मुकदमा चलने योग्य है या नहीं।
पुलिस ने कहा कि सुनवाई के दौरान 19 वकीलों और चार याचिकाकर्ताओं सहित केवल 23 लोगों को अदालत कक्ष के अंदर जाने की अनुमति दी गई।
कोर्ट के पूर्व कमिश्नर अजय मिश्रा को कोर्ट के अंदर नहीं जाने दिया गया। लाइव लॉ की एक रिपोर्ट के अनुसार, अदालत के कर्मचारियों ने कहा कि केवल उन्हीं का नाम ‘वकालतनामा’ में होगा, जिन्हें अदालत कक्ष के अंदर जाने की अनुमति है।
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कोर्ट फिलहाल इस मामले में तीन याचिकाओं पर सुनवाई कर रही है। तीन याचिकाओं में से दो हिंदू पक्ष और एक मस्जिद समिति ने दायर की है। सोमवार को वाराणसी कोर्ट के सामने सुनवाई यह तय करने के लिए थी कि मामला कैसे आगे बढ़ेगा। अब ज्ञानवापी मस्जिद मामले की सुनवाई कर रही वाराणसी जिला अदालत ने मामले की अगली सुनवाई 24 मई मंगलवार दोपहर 2 बजे तय की है।
उम्मीद लगाई जा रही है कि मंगलवार को न्यायाधीश द्वारा एक आदेश पारित करते हुए दिशा देने की कोशिश करेंगे, जिससे यह साफ हो सकेगा कि सुनवाई आगे कैसे बढ़ेगी।