एक बार फिर आम जनता पर महंगाई का एक और बोझ बढ़ गया है। 18 जुलाई से जीएसटी काउंसिल की बैठक ने के बाद सरकार ने कई प्रोडक्ट्स और सर्विसेज पर टैक्स के रेट्स में बदलाव कर दिया है।
जीएसटी काउंसिल की बैठक के बाद 18 जुलाई से जिन प्रोडक्ट्स पर 18 फीसदी का टैक्स लगाया गया है उनमें पैकेट बंद औऱ प्रोडक्ट्स शामिल हैं। पहले इस पर सिर्फ 5 फीसदी टैक्स था। इसके साथ ही अब नारियल पानी पर 12 फीसदी, फुटवेयर के कच्चे माल पर 12 फीसदी की जीएसटी लागू कर दी गई है।
वहीं अब दही, पनीर, लस्सी, शहद, सूखा मखाना, सूखा सोयाबीन, मटर जैसे उत्पादों के साथ ही गेहूं और अन्य अनाज और मुरमुरे पर पांच फीसदी की जीएसटी लगाई गई है। आपको याद दिला दें कि पहले ये वस्तुए जीएसटी के दायरे से बाहर थीं।
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इसके अलावा एक हजार रुपये प्रतिदिन से कम कीमत वाले होटल के कमरों पर 12 फीसदी टैक्स लगेगा। फिलहाल यह छूट की श्रेणी में आता है। वहीं 5,000 रुपये प्रति दिन (आईसीयू को छोड़कर) से ऊपर के अस्पताल के कमरे के किराए पर 5 फीसदी जीएसटी लगाया जाएगा। सोलर वॉटर हीटर पर अब पहले के 5 फीसदी की तुलना में 12 फीसदी जीएसटी लगेगा।
इसके अलावा प्रिंटिंग/ड्राइंग इंक’, धारदार चाकू, कागज काटने वाला चाकू और ‘पेंसिल शार्पनर’, एलईडी लैंप, ड्राइंग और मार्किंग करने वाले उत्पादों पर 18 फीसदी की दर से टैक्स लगेगा। सौर वॉटर हीटर पर अब 12 फीसदी जीएसटी लगेगा जबकि पहले पांच फीसदी टैक्स लगता था।